ठेके से खरीदनी होगी, मिलेगा ऑनलाइन लाइसेंस
आबकारी आयुक्त के अनुसार होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब बार परिसर में एक दिन या इससे अधिक दिनों के लिए होने वाले आयोजनों के लिए अब आबकारी विभाग से मदिरा परोसने का अनुज्ञापत्र स्वीकृत करवाना होगा। आबकारी विभाग ने अब एक दिन या दो दिन की पार्टी या शादी-विवाह में शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस शुरू कर दिया है। साथ ही शराब भी आबकारी विभाग के किसी ठेके से ही खरीदनी होगी। पसंद करना होगा ब्रांड
विवाह समारोह में शराब पार्टी के लिए संबंधित को पहले ऑनलाइन लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद उसको स्वयं को जिस दुकान से शराब की बोतलें खरीदना है वो भरना होगा। यही नहीं उसको कौनसा ब्रांड चाहिए है वो भी ऑनलाइन फीड करना होगा। इसके बाद वो संबंधित दुकान पर जाकर भुगतान कर माल ले सकेगा।
आबकारी विभाग की ओर से शादी-पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल-ढाबों व रेस्टारेंट में शराब देने वालों को अब पहले लाइसेंस लेना होगा। उसके लिए बकायदा शुल्क अदा करना होगा। इसको लेकर सभी को निर्देश जारी कर दिए गए है।
बी.एल.मीणा,जिला आबकारी अधिकारी,बूंदी
बाहरी राज्यों की परोसते थे शराब
विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग की जांच में सामने आया है कि अक्सर कई लाइसेंस- धारियों की पार्टी हो या विवाह समारोह में अन्य राज्यों की मंदिरा धड़ल्ले से परोसी जाती है, जिससे राजस्व का नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसी मंदिरा परोसने और अनाधिकृत रूप से मदिरा का परिवहन, निर्माण, भंडारण करने पर विभाग की पैनी नजर रहेगी। यह अदा करना होगा शुल्क
विभाग के अनुसार शराब पार्टी के लिए अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है, जिसको तीन कैटेगिरी में बांटा गया। घरेलु (घर पर पार्टी प्रतिदिन) के लिए एक दिन के दो हजार रुपए अदा करने होंगे। इसके साथ ही वाणिज्यक के लिए पहले सालभर का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका पंजीयन शुल्क 20 हजार रुपए देना होगा। इसी तरह किसी खास विशेष अवसर प्रतिदिन लाइसेंस के व्यक्ति को 12 हजार रुपए शुल्क देना होगा।