कॉल कर बुलाया पंजाब फिर गए जोधपुर
जांच के दौरान पीडि़ता ने बताया कि केसरीसिंहपुर क्षेत्र गांव 13 एफ ठडढा हाल गांव 12 एफएफ करणपुर निवासी सुखवंत सिंह उर्फ रवि मान पुत्र नीलूसिंह मजबी सिख उसके पार्लर के पास आता था, इस दौरान एक दूसरे की पहचान हो गई। फोन नम्बर लेकर आए दिन बातें होने लगी। इस आरोपी ने खुद को पंजाब के मोहाली में प्राइवेट कंपनी में अफसर होना बताया और शादी करने के लिए प्रपोज किया। इसकी बातों में आकर वह 15 अगस्त 22 को केसरीसिंहपुर से सीधी श्रीगंगानगर आ गई और वहां से पटियाला चली गई। वहां रवि मान उर्फ सुखवंत पहले से तैयार था। वह उसे जोधपुर के बोरानाडा में किराये के कमरे में लग गया। वहां उसे जान से मारने की धमकी देकर रोजाना दुष्कर्म करने लगा।
इन-इन धाराओं में सुनाई सजा
विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी रवि मान उर्फ सुखवंत सिंह को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 366 में पांच साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 3-4 में दस साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 5 ए व धारा 6, धारा 5 जे व धारा 6 और धारा 5-6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।