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आ खिर किशोरी के दुष्कर्मी को बीस साल की सजा

– शादी की आड़ में पांच माह तक किया था यौन शोषण

श्री गंगानगरNov 29, 2024 / 12:00 am

surender ojha

श्रीगंगानगर। किशोरी से शादी का सब्जबाग दिखाकर करीब पांच माह तक लगातार यौन शोषण करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को बीस साल कठोर कारावास व नब्बे हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय गुरुवार को पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक हरवीर सिंह बराड़ ने बताया कि केसरीसिंहपुर थाने में 16 अगस्त 2022 को मामला दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उसकी सत्रह वर्षीय बेटी पार्लर पर काम करने के लिए केसरीसिंहपुर रोज आवाजाही करती है। 15 अगस्त 2022 को भी वह पार्लर पर काम करने की बात कहकर रवाना हुई थी। उसे शाम करीब पांच बजे कॉल की तो उसका मोबाइल स्वीच ऑफ मिला। आंशका हुई तो पार्लर पर जाकर पता किया। वहां जानकारी आई कि उसकी बेटी तो आई नहीं। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच एएसआई सुंदरलाल को दी गई। करीब पांच माह के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार पुलिस ने 23 जनवरी 2023 को इस किशोरी को दस्तयाब किया और आरोपी सुखवंत सिंह उर्फ रवि मान को काबू किया।

कॉल कर बुलाया पंजाब फिर गए जोधपुर

जांच के दौरान पीडि़ता ने बताया कि केसरीसिंहपुर क्षेत्र गांव 13 एफ ठडढा हाल गांव 12 एफएफ करणपुर निवासी सुखवंत सिंह उर्फ रवि मान पुत्र नीलूसिंह मजबी सिख उसके पार्लर के पास आता था, इस दौरान एक दूसरे की पहचान हो गई। फोन नम्बर लेकर आए दिन बातें होने लगी। इस आरोपी ने खुद को पंजाब के मोहाली में प्राइवेट कंपनी में अफसर होना बताया और शादी करने के लिए प्रपोज किया। इसकी बातों में आकर वह 15 अगस्त 22 को केसरीसिंहपुर से सीधी श्रीगंगानगर आ गई और वहां से पटियाला चली गई। वहां रवि मान उर्फ सुखवंत पहले से तैयार था। वह उसे जोधपुर के बोरानाडा में किराये के कमरे में लग गया। वहां उसे जान से मारने की धमकी देकर रोजाना दुष्कर्म करने लगा।

इन-इन धाराओं में सुनाई सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि अदालत ने आरोपी रवि मान उर्फ सुखवंत सिंह को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 366 में पांच साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 3-4 में दस साल कठोर कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माना, पोक्सो की धारा 5 ए व धारा 6, धारा 5 जे व धारा 6 और धारा 5-6 में बीस-बीस साल कठोर कारावास व बीस-बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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