30 जून को सेवानिवृ त्ति तो एक जुलाई वाले लाभ नहीं दें
वित्त विभाग ने सभी विभागों को जारी किए दिशा निर्देश
जयपुर। राज्य सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वालों को नए सिरे से फिक्सेशन कर पेंशन में एक जुलाई वाले लाभ भी शामिल मानने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी है। इस बारे में वित्त विभाग ने सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए हैं।
वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को राज्य में भी एक जुलाई को होने वाले फिक्सेशन का लाभ देने की मांग उठी थी। इस पर कुछ जगह कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया। इसको लेकर बाद में केन्द्र सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया कि मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय सभी के लिए नहीं था, केवल याचिकाकर्ता के लिए था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 30 जून को सेवानिवृत कर्मचारियों को नए सिरे से फिक्सेशन कर एक जुलाई से नोशनल लाभ देकर पेंशन परिलाभ जारी करने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार ने इन परिस्थितियों का हवाला देकर सभी विभागों से कहा है कि 30 जून को सेवानिवृत होने वालों को एक जुलाई से मिलने वाले लाभ का पात्र नहीं माना जाए।
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