संविदाकर्मियों के वेतन का रास्ता साफ, दिशानिर्देश जारी
लॉकडाउन अवधि के वेतन का मामला
जयपुर। राज्य के संविदाकर्मियों को लॉकडाउन अवधि का वेतन देने का सोमवार को आदेश जारी हो गया। इनको लॉकडाउन से पहले के दो माह की हाजिरी के औसत के आधार पर भुगतान होगा।
इन कर्मचारियों का लॉकडाउन व बाद में सीमित कर्मचारी क्षमता के साथ कार्यालय खुलने के कारण वेतन या मानदेय का भुगतान अटक गया था। वित्त विभाग ने सोमवार को संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों के लॉकडाउन अवधि के वेतन के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। लॉकडाउन के दौरान राज्य में पहले आवश्यक सेवा वाले विभागों को खोला गया। इनमें राजस्व वाले विभागों को भी शामिल किया। बाद में पहले 10 प्रतिशत, फिर 25 प्रतिशत और 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ कार्यालय खोले गए। इस दौरान कर्मचारियों को रोटेशन से बुलाया। कार्यस्थल पर उपस्थित दर्ज नहीं होने से इन कर्मचारियों का भुगतान अटक गया। उल्लेखनीय है कि 2020 में भी संविदाकार्मिकों को लॉकडाउन अवधि का वेतन का भुगतान किया।
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