मध्यम करदाताओं के लिए घोषणा व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर सरकार व्यक्तिगत करदाताओं, विशेष रूप से मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए लाभ की घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वे आगामी बजट के लिए सुझावों पर विचार कर रहे हैं, और व्यक्तिगत आयकर दरों में ढील देना उनमें से एक है। वेतनभोगियों और छोटे उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्यम वर्ग की आय 5 से 15 लाख रुपये तक की है। वर्तमान में, 5 लाख से ऊपर की कर योग्य आय पर 20% कर लिया जाता है और 10 लाख रुपये से अधिक कर योग्य आय पर 30% कर। इस वजह से 10 लाख रुपये तक की कमाई पर कर काफी अधिक है। 10 लाख रुपये तक की आय के लिए कर की दर में 10% तक की कटौती या 5 से 15 लाख रुपये की सीमा में करदाताओं को 15% की दर से कर लगाने पर करदाताओं के हाथों में अधिक पैसा बचेगा।
हर स्लैब्स में कटौती संभव नही प्रत्यक्ष कर संहिता पर टास्कफोर्स की सिफारिशों के अनुरूप उच्च-आय वर्ग के संबंध में, 20 लाख रुपये से 2 करोड़ रुपये तक की आय पर 30% की उच्च दर लगाई जा सकती है; और 2 करोड़ रुपये से ऊपर की आय पर 35% कर। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर संग्रह लक्ष्य से कम होने के कारण यह एक चुनौती होगी। सरकार सभी स्लैब्स में कटौती देने की स्थिति में नहीं है।
इन क्षेत्रों में फंडिंग की कमी दूसरी बातों के बीच, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), रियल एस्टेट क्षेत्र, बुनियादी ढांचे और पावर डिस्कॉम जैसे क्षेत्र-विशेष प्रोत्साहनों की मांग कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भी फंडिंग की कमी है। सरकार भी अपेक्षित कर संग्रह और विनिवेश से मिलने वाली राशि में राजकोषीय स्थिति में कमजोरी महसूस कर रही है। सरकार टॉप रेटेड पीएसयू के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने पर विचार कर सकती है। सरकार आयकर लाभ के लिए बॉन्ड में निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है।
सार्वजनिक बचत पर उठाए जा सकते हैं कदम सार्वजनिक बचत के नजरिए से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा, एलआईसी, म्यूचुअल फंड ईएलएसएस के साथ-साथ बच्चों की ट्यूशन फीस और हाउसिंग लोन पर मूल राशि के भुगतान के लिए 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा के साथ धारा 80सी के तहत लाया जा सकता है। धारा 80-सी के तहत सीमा को अंतिम बार 2014 के बजट में बढ़ाया गया था। आवास और शिक्षा की लागत में वृद्धि के साथ, सेक्शन बचत के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। इस वजह से सरकार धारा 80-सी के तहत कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है।
विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा सरकार की कर नीति का उपयोग विनिर्माण गतिविधि को प्रोत्साहित और बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। सरकार ने नई विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना करने वाली कंपनियों और प्रोत्साहन व्यवस्था से बाहर होने वाली कंपनियों के लिए दर में कटौती की घोषणा की है। हालांकि, भागीदार फर्मों और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) से युक्त एमएसएमई हैं, जिन पर 30% (अधिभार और शिक्षा उपकर को छोड़कर) कर लगाया जाता है। इसी तरह, एकमात्र स्वामित्व वाले एमएसएमई विनिर्माण क्षेत्र में योगदान देने के इकाई स्थापित करते हैं। करदाताओं की ये श्रेणियां कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर कटौती की तर्ज पर कर कटौती का भी लाभ उठाती हैं।
32एसी के तहत कटौती से प्रोत्साहित संयंत्र और मशीनरी में निवेश करने वाले एमएसएमई को धारा 32एसी के तहत कटौती से प्रोत्साहित किया जा सकता है। कंपनियों की ओर से नए प्लांट और मशीनरी में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 2013 में यूनियन बजट में सेक्शन पेश किया गया था। मूल्यह्रास भत्ते के अलावा कटौती की अनुमति दी गई थी। न्यूनतम निवेश सीमा 25 करोड़ रुपये थी। कम निवेश सीमा के साथ और 1-2 साल के टाइम होरिज़ोन के लिए एमएसएमई को लाभ बढ़ाया जा सकता है। सरकार मध्यम आय वर्ग और एमएसएमई के लिए नगदी प्रवाह और निवेश के अवसर पैदा करने की दिशा में उपरोक्त कुछ कदमों पर विचार कर सकती है।