प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत से यह निर्देश केजरीवाल को देने के लिए कहा कि वह इस मामले पर कुछ न कहें। इस बात पर न्यायाधीश खन्न ने कहा कि संजय सिंह के मामले में…आप उतने ही कड़े बयानों के साथ उनका मुकाबला करने के हकदार हैं। जस्टिस खन्ना 21 दिन इधर या उधर होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 इस साल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। देश के आम चुनाव लोकतंत्र को जीवन शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे में लोकतंत्र के विलक्षण महत्व को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय की तमाम दलीलों को सिरे से खारिज की जा रही हैं। यचिकाकर्ता को अंतरिम जमानत से राजनेताओं को इस देश के आम लोगों की तुलना में लाभकारी स्थिति प्रदान होगी।