नहीं लगाने पड़ेगे आरटीओ ऑफिस के चक्कर
पहले के समय में लोगों को डीएल बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, जिसके कारण कई बार लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ही गाड़ी चलाते रहते थे। देश में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नियमों को आसान कर दिया है। 1 सितंबर से लागू हो रहे उपबंधों में आप राज्य में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये भी पढ़ें: 1 सितंबर से रिटेल लोन को रेपो रेट से जोड़ेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ब्याज दरों मे होगा बदलाव
किसी भी जिले में बनवा सकेंगे डीएल
अगर आप अपने ही राज्य के किसी दूसरे जिले में रहते हैं तो डीएल बनवाने या रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने जिले के आरटीओ में बार-बार जाने की जरुरत नहीं है। बल्कि आप आप अपने ही जिले में अब अपना डीएल बनवा सकेंगे।
नितिन गडकरी ने किए बड़े बदलाव
परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस समय मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर 63 उपबंधों में बदलाव किया है। इन बदलाव के बाद ही आप आसानी से अपना डीएल बनवा सकेंगे। 1 सितंबर से सभी नए नियम लागू हो जाएंगे, लेकिन इन नियमों का आप ऑनलाइन फायदा नहीं ले पाएंगे। इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाकर ही अपना काम कराना होगा।
ये भी पढ़ें: टैरिफ को हाई न रखने पर डोनाल्ड ट्रंप को हो रहा अफसोस, बयान जारी कर दी जानकारी
जाना होगा आरटीओ कार्यालय
संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के अनुसार फिलहाल यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होगी। आपको आरटीओ जाकर ही ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा। नए उपबंधों में पहले के कई फॉर्मों को घटाकर उनकी संख्या कम करने का भी प्रावधान किया गया है। इन उपबंधों में अधिकांश उपबंध यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने से संबंधित हैं। नए उपबंधों में जुर्माना राशि में कई गुना बढ़ोतरी की गई है।
देश में खोले जाएंगे स्किल सेंटर
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लाइसेंस उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट पास किया है। इसके अलावा ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है। यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे।
Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्ट्री,अर्थव्यवस्था,कॉर्पोरेट,म्युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App