ताजा मामला सिवनी विकासखण्ड के ग्राम भोमा स्थित मेसर्स अमर सिह राय के राय ट्रेडर्स भोमा टोला रोड भोमा का है। जिसमें कृषि उप संचालक कार्यालय सिवनी के निरीक्षक दल में शामिल सहायक संचालक प्रफुल्ल घोड़ेश्वर एवं राजेश मेश्राम ने निरीक्षण के दौरान उक्त खाद-बीज दुकान में हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कम्पनी का 340 बैग में 15.3 मैट्रिक यूरिया खाद गाोदाम में स्टॉक कर रखा हुआ जब्त किया है। निरीक्षण दल ने इस स्टॉक किए गए खाद के संबंध में दुकानदार से जब सम्बंधित दस्तावेज जैसे स्टॉक पंजी, खाद स्टॉक करने का ओ फार्म, बिल बुक, उर्वरक क्रय करने का देयक प्रस्तुत करने को कहा गया, तो दुकानदार ने कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। इसके साथ ही दुकानदार ने पीओएस मशीन के रेकॉर्ड से गोदाम के स्टॉक का मिलान नहीं करवाया। तब निरीक्षण दल ने राय ट्रेडर्स फर्म के लायसेंस पर हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कम्पनी का ओ फार्म जुड़ा ना होने पर, स्टॉक पंजी का रेकॉर्ड न होने पर, किसानों को दिए जाने वाले बिल की बिल बुक न होने पर गोदाम में स्टॉक यूरिया के विक्रय को प्रतिबंधित करते हुए संबंधित संस्थान के मालिक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया गया था। साथ ही पंचनामा व अन्य कार्रवाई करते हुए गवाहों के बयान लिए गए थे। पुलिस ने भी इस मामले की जांच करते हुए प्रकरण की पुष्टि किया। जिसके बाद तीन जनवरी 2025 को खाद के अवैध भण्डारण पर अमर सिंह राय निवासी ग्राम भोमा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
खरीफ में भी होती रही है कालाबाजारी
जिले में खाद-बीज दुकानदारों ने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच में घटिया बीज तक बेच डाला। निरीक्षण दलों ने वर्ष 2024-25 में बीज एवं खाद के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन एवं अमानक स्तर के उर्वरकों का विक्रय करने पर कुल 6 एफआइआर दर्ज कराई है। जिसमें से 2 एफआइआर खरीफ 2024 में बीजों के अवैध भण्डारण एवं अमानक बीजों पर तथा 4 एफआइआर उर्वरकों के अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन एवं अमानक स्तर के उर्वरक विक्रय करने पर की गई है। जिले में निरीक्षक दल कृषि सम्बंधी सामग्री के विके्रताओं के दुकानों का निरीक्षण कर रहे हैं एवं गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जा रही है।
पहले इन जगह हुई कार्रवाई
जिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर कृषि विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के सहयोग से 26 नवम्बर 2024 को विभिन्न कृषि केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया गया। कृषि केन्द्र बण्डोल में 650 बोरी 29.250 मैट्रिक टन यूरिया अवैध पाए जाने पर थाना बण्डोल में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। केवलारी ब्लॉक के नसीपुर सहकारी समिति से यूरिया के अवैध परिवहन करने पर समिति प्रबंधक दिनेश धानेश्वर के विरूद्ध 13 नवम्बर को उगली थाना में एफआइआर दर्ज की है। इसके अलावा 25 जून 2024 को 6 दुकानों व 12 जुलाई को सात कीटनाशक व खाद-बीज दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए थे। जिसमें कहा गया कि औचक निरीक्षक करने पर रेकॉर्ड मिलान न होने, बिल फाइल, बिल बुक सही तरह से नहीं रखने, दुकान में बोर्ड पर खाद-बीज, कीटनाशक का मूल्य नहीं लिखे जाने पर लाइसेंस निलम्बित किया गया।
इनका कहना है –
राजसात कर बेच देते हैं खाद
जिले में अब तक एक दर्जन से ज्यादा दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है। जिसमें से आधा दर्जन के विरूद्ध एफआइआर कायम है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले में जहां से भी अवैध स्टॉक की हुई खाद जब्त होती है। उसको विधिवत राजसात करने के बाद सहकारी समितियों को नकदी में बेचने भेज देते हैं। इससे जो राशि मिलती है, वह शासन के खजाने में जमा होती है। पिछली कार्रवाई का स्टॉक केवलारी थाना में ही रखा है।
इनका कहना है –
जिले में किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक आसानी से उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अलग-अलग निरीक्षण दल खाद-बीज दुकानों-गोदामों की जांच कर रहे हैं। जहां से भी सूचना मिलती है, दल को भेजकर जांच व कार्रवाई करा रहे हैं।
मोरिश नाथ, उपसंचालक कृषि सिवनी