अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित अऋ णी किसान अपनी फसलों का बीमा कवरेज प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। अल्पकालिक फसल ऋ ण प्राप्त करने वाले कृषकों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जाएगा। अऋ णी कृषक अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की सभी सहकारी समितियों, प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के सभी बैंक, क्रॉप इंश्योरेंस ऐप, फसल बीमा पोर्टल, पीओएसपी बीमा एजेंट एवं स्वयं कृषक फसल बीमा पोर्टल पर जाकर पंजीयन करने की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2025 तक करवा सकते हंै। अऋ णी कृषकों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा कराना होगा। जिसमें भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति। पहचान पत्र आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, कृषि विस्तार अधिकारी, सरपंच-सचिव का सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति, मोबाइल नंबर देना होगा।
इनका कहना है –
फसल बीमा का लाभ लेने के लिए किसान अधिसूचित क्षेत्र में बोई गई अधिसूचित फसलों का बीमा अवश्य कराएं। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए कृषि बीमा प्रतिनिधि, क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या नजदीक के बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।
मोरिश नाथ उप संचालक, कृषि विकास विभाग सिवनी