लोक अदालत में निपटने वालों में वादी व प्रतिवादी दोनों के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इससे भी अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिन मामलों का निस्तारण होता है उनकी आगे अपील भी नहीं होती। यानी वह मामले हमेशा के लिए निस्तारित हो जाते हैं। इसलिए 14 उन सभी लोगों के लिए एक अवसर है जिनके मामले अदालतों में विचाराधीन हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटने वाले मामलों के लिए आपको बार एसोसिएशन की फीस भी नहीं देनी होती। इसका मतलब यह है कि सस्ते में और सुलभ न्याय प्राप्त करने का एक बेहतर उपाय राष्ट्रीय लोक अदालत है। 14 मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला जज ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्हें निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी दें। फाइनेंस, रिकवरी, मारपीट और ऐसे मामले जो पैसों के लेन-देन से जुड़े हैं प्राइवेट बैंकों के बकाए बीएसएनएल, पावर कॉरपोरेशन, प्राधिकरण जैसी सभी निगमों से संबंधित जो भी मामले हैं उनका आसानी से निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग अधिक से अधिक संख्या में इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ ले सकते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बच सकते हैं।