पहले मारा फिर गाड़ी से कुचला…
बता दें कि प्रिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और इंस्टाग्राम पर उनके 11 लाख से ज्यादा फॉलोवर है। वह पिछले पिछले चार साल से अश्वजित गायकवाड़ के साथ रिलेशनशिप में थी। हाल ही में उसे पता चला कि अश्वजीत पहले से शादीशुदा है, लेकिन फिर भी उनका रिश्ता चलता रहा। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों में बहस और झगड़ा शुरु हुआ इसके बाद उसने अपने दोस्तों के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसका गला घोंटा और अपनी एसयूवी से उसे कुचलकर मारने की कोशिश की।
पत्नी के साथ देखा तो फूटा प्रिया का गुस्सा
प्रिया ने जो जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है उसके मुताबिक वह 11 दिसंबर की देर रात अपने प्रेमी से घोडबंदर थाना इलाके में स्थित एक होटल में मिलने गई। यहां अश्वजीत अपनी पत्नी के साथ पहले से ही मौजूद था। जिसे देखकर प्रिया का गुस्सा फूट पडा और फिर प्रिया और अश्वजीत में जमकर लड़ाई होने लगी। लड़ाई के दौरान अश्वजीत और उसके तीन दोस्तों रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल और सागर शेल्के ने प्रिया के साथ जबरदस्त मारपीट की और अपनी गाड़ी के नीचे उसे कुचलने कि कोशिश की। जिसमें उसके पैर की हड्डी टूटने के साथ ही वह गंभीर रुप से घायल हो गई।
पीड़िता ने पोस्ट में लिखा कि सड़क पर एक राहगीर उसे बचाने पहुंचा। वहीं, राहगीर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को घटना के बारे में सूचित किया। अश्वजीत का ड्राइवर सागर यह देखने के लिए वापस आया कि वह मर गई या जीवित है। सागर ने एक अजनबी को प्रिया की मदद करते हुए पाया इस पर सागर ने अजनबी को मामले से दूर रहने और पुलिस को शामिल न करने की धमकी दी।
पुलिस कार्रवाई से बचती रही
इतना सब कुछ होने के बाद प्रिया ने जब अपने ऊपर हुए इस जानलेवा हमले को लेकर कासारवडवली थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की तो पुलिस ने कोई मदद नहीं की। प्रिया का आरोप है कि किसी बड़े शख्स के दबाव में पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। अश्वजीत के पिता अनिल कुमार गायकवाड़ एमएसआरडीसी के एमडी हैं।
इस कारण उनके कई बड़े नेताओं से गहरे संबंध हैं, जिसकी वजह से पुलिस मामला दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। प्रिया के मुताबिक जब उसने अपने साथ हुई बर्बरता के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तब पुलिस सक्रिया हुई। पुलिस ने अश्वजीत और उसके तीनों दोस्तों रोमित, सागर और प्रसाद के खिलाफ कासरवडवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है।
आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज
पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि घटना 11 दिसंबर सुबह चार बजे की है, जब घोड़बंदर स्थित एक होटल के बाहर आरोपी और पीड़िता के बीच जोरदार झगड़ा हुआ था। ठाणे के पुलिस उपायुक्त अमरसिंह जाधव ने कहा कि चारों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 323, 209, 338, 504 और 34 में मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की तहकीकात जारी है। वहीं प्रिया का आरोप है कि वारदात में अबतक महज मामला दर्ज कर खानापूर्ति की गई है। मामला बड़ी शख्ससियत से जुड़ा होने के कारण अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है।