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नागौर

अब मनमर्जी से लंबी दूरी के कांटों पर नहीं तुलेगी बजरी

Nagaur. राजस्थान पत्रिका की खबर का बड़ा असरखान विभाग ने उठाया कदमअवैध बजरी परिवहन व ओवरलोडिंग पर कसा शिकंजाविभाग द्वारा अनुमोदित कांटें पर तुलाई से ही कंफर्म होगा ई रवन्नानये आदेश से बजरी के अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग और राजस्व छीजत पर लगेगी प्रभावी रोकडीएमजी ने दिए इसकी पालना कराने के के आदेशखातेदारी खनन पट्टाधारक के पास ही होंगे तीन अनमोदित तुलाई कांटेंअब अनुमोदित कांटा नहीं होने का नहीं चलेगा बहानानागौर मे फर्जी ई रवन्ना के कई प्रकरण सामने आने पर कार्रवाई के आदेश

नागौरAug 20, 2021 / 11:24 pm

Sharad Shukla

Now gravel will not weigh on long distance thorns arbitrarily

Now gravel will not weigh on long distance thorns arbitrarily

नागौर. पिछले लंबे समय से नागौर एमी शेत्र की 22 लीजो के रवन्नों में आए दिन अनियमिताएं पकड़ में आ रही थी। अब इन दोनों की अवैध बिक्री पर खनन विभाग ने नकेल कसते हुए गुरुवार को नए ऑर्डर जारी कर दिए हैं जिसके तहत प्लीज क्षेत्र के आसपास की किन्ही तीन कांटो को अधिकृत करना आवश्यक होगा। अब इस नए आदेश से विभाग की ओर से अनुमोदित कांटे पर तुलाई से ही रवन्ना को कनफर्म कराया जा सकेगा। खातेदारी खनन पट्टाधारक के निकट ही यह तीनों अनुमोदित कांटे होंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान पत्रिका के गत दिवस प्रकाशित अंक में लीज नागौर एरिया की और तुलाई रियाबड़ी शीर्षक से प्रकाशित खबर में प्रमुखता से उठाया गया था।
खनिज विभाग ने बजरी के अवैध परिवहन व ओवरलोडिंग पर लगाम कसते हुए खान विभाग ने विभाग द्वारा अनुमोदित तुला यंत्र कांटों पर ही बजरी की तुलाई कराने के निर्देश जारी कर दिए। खनिज विभाग के अधिकारियों के अनुसार खातेदारी भूमि में खनिज बजरी के खनन पट्टाधारकों की ओर से रवन्ना को किसी भी तुलाई कांटों पर तुलाई कराकर ई रवन्ना कंफर्म करा लिया जाता है जिससे खातेदारी भूमि से बजरी परिवहन के दौरान ई रवन्ना के दुरुपयोग के मामलें लगातार सामने आए हैं । वहीं इससे बजरी के अवैध परिवहन की संभावनाएं बनी रहती है और राज्य सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। राजस्थान पत्रिका में इस संबंध में प्रकाशित खबरों के बाद हुई कार्रवाइयों को भी ध्यान में रखते हुए निदेशक माइंस के बी पण्ड्या ने इस सआशय के आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेशों के अनुसार सभी खनि अंभियंताओं, सहायक खनिज अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कि वे सात दिनों में अपने-पने क्षेत्र में खनन पट्टा क्षेत्र के पास में विभाग द्वारा तीन-तीन अनुमोदित तुलाई कांटों पर ही ई रवन्ना को कंफर्म करने के लिए खान पट्टाधारकों को पाबंद करेंगे। भविष्य में विभाग द्वारा अनुमोदित तुलाई कांटों के अलावा अन्य कांटों से तुलाई पर अनकंफर्म रवन्ना को कंफर्म नहीं किया जा सकेगा। इसके बाद भी गैर अनुमोदित कांटों पर तुलाई कराने के बाद अनकनफर्म रवन्ना को मानक के विपरीत होने पर कनफर्म किसी भी सूरत में नहीं किया जा सकेगा। खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अन्य अप्रधान खनिजों के लिए जिन क्षेत्रों मेें अधिक अधिशुल्क ईआरआरसी ठेके दिए हुए हैं वहां भी चैक पोस्ट व नाका पर एक ही अनुमोदित तुला कांटें पर तुलाई पर ही ई रवन्ना को कंफर्म किया जा सकेगा। इससे खातेदारी पट्टाधारियों सहित बजरी की परिवहन व तुलाई में गड़बडिय़ों की संभावनाओं पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई गई है। इस संबंध में गुरुवार को हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में आदेशों की शतप्रतिशत पालना सख्ती से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे ओवरलोडिंग व अवैध परिवहन की रहती है संभावना
खनिज विभाग के अधिकारियों ने माना की राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार खानधारक द्वारा बिना वैध रवन्ना के खनिज का परिवहन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ऑनलाईन ई रवन्ना जारी कराना जरूरी होता है। उन्होंने बताया कि खनन पट्टा क्षेत्र में तुलाई यंत्र कांटें नहीं होने की स्थिति में अनकंफर्म रवन्ना जारी कराकर अपनी पसंद के तुलाई यंत्र कांटों पर तुलाई कराकर ई रवन्ना को कंफर्म करा लेतेे हैं जिससे अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग की संभावनाएं बनी रहती है। उन्होंने बताया कि इस पर प्रभावी रोक लगाने के लिए विभाग द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र के निकटस्थ स्थान पर अधिकतम तीन तुलाई कांटों का अनुमोदन किया जाएगा ताकि अवैध परिवहन पर रोक लगाई जा सके।
इनका कहना है…
अब खनिज विभाग विभाग की ओर से अनुमोदित तीन निकटवर्ती कांटों पर ही तुलाई कराकर इसे अनकफर्म से कनफर्म किया जा सकता है। इस आशय के आदेश मुख्यालय से प्राप्त हो चुके हैं। इसकी पालना के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
धीरज पंवार, एमई खनिज विभाग नागौर

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