पहला ऑप्शन: सेविंग अकाउंट पर इंट्रस्ट
आईटीआर 1 के पहले ऑप्शन में सेविंग अकाउंट पर इंट्रस्ट दिया गया है। जिसमें आपको एक के अंदर सभी बैंक के सेविंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट से मिले इंट्रस्ट को फिल करना होगा।
दूसरा ऑप्शन: डिपॉजिट पर इंट्रेस्ट
दूसरे ऑप्शन के तहत अगर आपने फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग अकाउंट और पोस्ट ऑफिस की किसी स्कीम में निवेश किया है तो इसकी पूरी जानकारी आपको देनी होगी।
तीसरा ऑप्शन: ढ्ढञ्जक्र पर इंट्रेस्ट
तीसरे ऑप्शन के तहत आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर मिले इंट्रस्ट की जानकारी देनी होगी। वैसे इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं होते है, परंतु इस पर मिले इंट्रस्ट को टैक्स के दायरे में रखा जाता है। आप इसे फॉर्म 26एएस में चेक कर सकते हैं।
चौथा ऑप्शन: फैमिली पेंशन
अगर किसी घर में सरकारी कर्मचारी के निधन के बाद उसके परिवार को मिलती है तो उसे फैमिली पेंशन कहते हैं। कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन जहां ‘इनकम फ्रॉम सैलरीज’ के अंतर्गत आते हैं, इसके विपरीत फैमिली पेंशन ‘इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज’ के अंतर्गत टैक्स के दायरे में आता है। अब आपको नए आईटीआर फॉर्म 1 में इसकी जानकारी देनी होगी।
पांचवां ऑन्शन: अन्य इनकम सोर्सेज
ऊपर दिए चार ऑप्शन से अलग कोई अतिरिक्त इनकम सोर्स है तो आपको इस ऑप्शन को फिल करना होगा। कई अन्य तरह की आय ‘इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज’ के अंतर्गत टैक्स के दायरे में आती है। इनमें कंपनी से मिलने वाली एफडी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और अन्य शामिल हैं।
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