यूपी के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए टाइमलाइन जारी
लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले साल 15 जुलाई से राज्य में हर पंजीकृत वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) अनिवार्य कर दिया है। इसके साथ ही कलर कोडेड स्टीकर भी बाइक और कार पर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारिखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।
दरअसल, यूपी सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट व कलर कोडेड स्टिकर लगवाने में आम जनता को हो रही समस्याओं को देखते हुए टाइम लाइन जारी की है। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के तहत आने वाले सभी जिलों के निजी वाहनों व प्रदेश के सभी पंजीकृत व्यावसायिक वाहनों में 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। यह फैसला एसोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया के सुझाव पर लिया गया है।
एसोसिएशन ने शासन को अवगत कराया था कि आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका और समयावधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम हो रहा है। सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए फैसले के बारे में परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा। जिसमें शासन स्तर से तय की गई टाइम लाइन के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया। साथ ही तय समय में रजिस्ट्रेशन प्लेट न लगवाने वाले वाहनों के खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित वाहनों के चालान काटे जाएंगे।
रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए टाइमलाइन प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया गया है। प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 और 1 आता है, उनके लिए समय सारिणी 15 अप्रैल, 2021 तक रखी गई है। इसी तरह जिन पंजीकृत निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में 2 व 3 आता है उनकी भी रजिस्ट्रेशन प्लेट की टाइमलाइन 15 अक्टूबर, 2021 तय की गई है। वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4, 5, 7, 8 और 9 आता है उनके लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का समय 15 अप्रैल, 2022 किया गया है।