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लखनऊ

एक अप्रैल से करीब आठ गुना महंगा हो जाएगा कार व बाइक का री-रजिस्ट्रेशन-फिटनेस शुल्क

Re-registration-Fitness Fee अब पुरानी कार एवं बाइक चलाना महंगा पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 साल पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर करीब आठ गुना अधिक फीस अदा करनी पड़ेगी। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।

लखनऊMar 25, 2022 / 10:46 pm

Sanjay Kumar Srivastava

एक अप्रैल से करीब आठ गुना महंगा हो जाएगा कार व बाइक का री-रजिस्ट्रेशन-फिटनेस शुल्क

एक अप्रैल से करीब आठ गुना महंगा हो जाएगा कार व बाइक का री-रजिस्ट्रेशन-फिटनेस शुल्क

अब पुरानी कार एवं बाइक चलाना महंगा पड़ेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने ऐसे वाहनों के दोबारा रजिस्ट्रेशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 15 साल पुराने प्राइवेट व कॉमर्शियल वाहनों का दोबारा पंजीकरण कराने पर करीब आठ गुना अधिक फीस अदा करनी पड़ेगी। कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस भी बढ़ा दी गई है। नए नियम एक अप्रैल से प्रभावी होंगे।
कार का री-रजिस्ट्रेशन फीस

15 साल पुरानी कार की री-रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपए देनी पड़ती है। ग्रीन टैक्स अतिरिक्त रूप से लिया जाता था। पर एक अप्रैल से 15 साल पुरानी कार का दोबारा पंजीकरण फीस करीब 4800 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब आठ गुना अधिक। उपर से ग्रीन टैक्स अलग से जमा करना पड़ेगा।
दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन फीस

अभी तक 15 साल पुराने दोपहिया वाहन के दोबारा रजिस्ट्रेशन की फीस 300 रुपए और ग्रीन टैक्स अलग से था। पर एक अप्रैल से दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1400 रुपए फीस देनी होगी। साथ ही ग्रीन टैक्स अतिरिक्त रूप से भरना पड़ेगा। इसी प्रकार परिवहन मंत्रालय ने कॉमर्शियल बाइक, हल्के यात्री व माल वाहन, बस और ट्रक के री-रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ा दिया है।
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फिटनेस शुल्क भी बढ़ेगा

संभागीय परिवहन निरीक्षक जय सिंह ने बताया कि, वर्तमान में निजी आठ सीटर कार का 600 रुपए, टैक्सी का 800 रुपए और भारी वाहन का 1200 रुपए फिटनेस शुल्क है। मगर, एक अप्रैल से मोटर वाहन अधिनियम का 23वां संशोधन लागू होने पर इन वाहनों का फिटनेस शुल्क बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सूत्रों के मुताबिक फिटनेस शुल्क करीबन 4000 रुपए तक हो सकता है।
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एक अप्रैल से बदलेंगे नियम

सहायक संभागीय परिवहन (प्रशासन) लखनऊ अखिलेश कुमार द्विवेदी बताते हैं कि, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने पुराने वाहनों के दोबारा पंजीकरण के नियम बदल दिए हैं। नए नियम एक अप्रैल से लागू होंगे। तो एक अप्रैल से, 15 साल पुराने वाहन का दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने आठ गुना अधिक फीस चुकानी होगी।

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