मध्यप्रदेश सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहले पंजीकृत करवा चुके अभ्यर्थियों को दुबारा से अपना पंजीयन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी परन्तु अगर वो चाहे तो अपने आवेदन पत्र में संधोधन अथवा अपडेशन करा सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों का पहले से पंजीयन नहीं है वो संबंधित विभाग के पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण होने के बाद संकुल प्राचार्य इन आवेदनों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन की प्रक्रिया 10 अप्रैल 2019 तक पूर्ण हो जाएगा।
लोक शिक्षण आयुक्त के अनुसार कक्षा एक से पांच तक के अध्यापन के लिए अतिथि शिक्षक, कक्षा छह से बारह तक के लिए विषयमान से अतिथि शिक्षक, संगीत, खेल तथा नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत चिन्हित स्कूलों में संचालित ट्रेड के लिए वोकेशनल ट्रेनर्स का पैनल बनाया गया है। निर्देश में कहा गया है कि सत्र 2019-20 में सामान्य विषयों के अतिरिक्त संगीत, खेल एवं नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनर्स के पैनल बनाए जाएंगे। इसी प्रकार सरकारी स्कूलों में गणित विषय के अध्यापन के लिए गणित एवं भौतिक के अतिरिक्त इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक उपाधि अथवा उच्च उपाधि धारक भी पढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।