प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण
सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस योजना में आरसीडीएफ को भी जोड़ा गया है ताकि डेयरी क्षेत्र में पशुधन एवं दुग्ध उत्पादन के कार्य कर रहे पशुपालकों को फायदा मिल सके। ग्रामीण क्षेत्र में पांच वर्ष से निवास कर रहे परिवारों को हस्तशिल्प, लघु उद्योग, कताई-बुनाई, रंगाई – छपाई एवं दुकान इत्यादि के साथ-साथ पशुपालन, मछली पालन आदि गतिविधियों के लिए भी प्रति परिवार एक सदस्य को ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल के बन जाने से पारदर्शिता के साथ लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
जो वादे किए, उन्हें पूरा कर रहे
मंत्री आंजना ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए यह बजट घोषणा की है। जो घोषणा की गई उसे उसी वित्तीय वर्ष में लागू किया गया है। जनता से जो वादे किए गए है, विभाग उन्हें गति देकर क्रियान्वित की ओर बढ़ रहा है।
अकृषि कार्यों के लिए है ऋण
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, श्रेया गुहा ने कहा कि ये योजना अकृषि कार्यों की गतिविधियों में आजीविका पर निर्भर परिवारों के बेहतरी के लिए है। इस योजना से राजीविका से जुड़े समूहों को विशेष रूप से फायदा होगा, ऋण की सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी है। उन्होंने कहा कि ऋण का समय पर चुकारा / नवीनीकरण कराने वाले लाभार्थियों से कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। सहकारी बैंकों द्वारा इस ऋण के लिए कोई प्रोसेसिंग फीस भी वसूल नहीं की जाएगी।
इस तरह से कर सकते हैं आवेदन
पोर्टल पर ई-मित्र, पैक्स, सहकारी बैंकों की शाखाओं आदि स्थानों से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एसएसओ आईडी एवं इन्टरनेट उपलब्ध होने पर आवेदक अपने घर अथवा साइबर कैफे से भी आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थी को ऋण के लिए बैंक को मान्य 2 व्यक्तियों ( केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारी, सरपंच, प्रधान पंचायत समिति / पंचायत समिति सदस्य, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, जीएसएस अध्यक्ष, केवीएसएस अध्यक्ष / सदस्य) की जमानत उपलब्ध करानी होगी, कोई अन्य सम्पत्ति रहन रखने की आवश्यकता नहीं है।
पात्रता के लिए ये भी ज़रूरी
रजिस्ट्रार सहकारिता मेघराज सिंह रतनू ने कहा कि आवेदन करते समय आवेदक के पास जनाधार कार्ड आवश्यक रूप से होना चाहिए। पाँच वर्ष से ग्रामीण क्षेत्र में रहने के प्रमाण स्वरूप किसान क्रेडिट कार्ड की प्रति, भूमि के दस्तावेज आदि अपलोड़ करने होंगे। आवेदक द्वारा आवेदन पर जिला स्तरीय कमेटी आवेदक की पात्रता का परीक्षण करेगी, सही पाये जाने पर आवेदन पत्र संबधित शाखा को ऑनलाइन भेजा जायेगा।
इस तरह से पास होगा ऋण
शाखा प्रबंधक आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऋण प्रस्ताव का परीक्षण करके ऋण प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे एवं आवेदक को बुलाकर दस्तावेजों का निष्पादन एवं अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए शाखा में खोले गये ऋण खाते में स्वीकृत ऋण राशि नियमानुसार जारी करेंगे। आवेदन पत्र प्राप्त होने, ऋण स्वीकृति व ऋण राशि जारी होने की सूचना आवेदक को एसएमएस के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। राज्य सरकार इस प्रकार के ऋणों के लिए 150 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान भी देगी।