केंद्र सरकार ने साफ किया है कि ट्रेन टिकट कैंसिल करने पर लगने वाले चार्ज पर भी 5 % जीएसटी लागू होगा। इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक जैसे कोई डील कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ता है।
उसी तरह टिकट रद्द कराने पर जीएसटी देना होगा। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक ग्राहक ने ट्रेन टिकट या होटल बुक करते समय जिस रेट से जीएसटी अदा किया थाए कैंसिल करने पर उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा।
ग्राहकों को इतने रुपए अधिक देने होंगे
अगर कोई यात्री एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है तो टिकट रद्द कराने पर 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब यात्री को टिकट कैंसिल कराने पर पांच फीसदी जीएसटी के हिसाब से 12 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। वहीं एसी 2 टियर के लिए 10 रुपए एसी थ्री टियर के लिए 9 रुपए अधिक देने होंगे। स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 6 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक ग्राहक ने ट्रेन टिकट या होटल बुक करते समय जिस रेट से जीएसटी अदा किया था,कैंसिल करने पर उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा।