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देना होगा टैक्स
कैट के अनुसार, बजट प्रस्ताव में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ये प्रावधान माल की बिक्री पर भी लागू होगा फिर चाहे प्रदाता ई-कॉमर्स पोर्टल का मालिक ही क्यों न हो। इसके अलावा ई कॉमर्स के जरिए सेवाओं के प्रावधानों पर भी ये लागू होगा, बावजूद इसके की सेवा प्रदाता खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हो।
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इन कंपनियों को देना होगा टैक्स
इस प्रावधान को बजट में वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 163 उप खंड (3), धारा 164 खंड (सीबी), धारा 165 उप खंड (3) और खंड (ख) में संशोधन का प्रस्ताव करके बनाया गया है। ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2020 की पिछली तारीख से लागू होंगे। केवल अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ही नहीं, बल्कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जूम और अन्य ऐसी विदेशी कंपनियां, जो किसी भी ऑनलाइन माध्यम के सामानों की बिक्री या सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं, इस प्रावधान के दायरे में आएंगी और उन्हें 1 अप्रैल, 2020 से 2 फीसदी अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा। सरकार का यह एक बड़ा और साहसिक कदम है, जिसका देश भर के व्यापारियों ने स्वागत किया है।
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क्या कहते हैं जानकार
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने इस कदम की सराहना करते हुए कहा कि, “प्रस्ताव ‘माल की ऑनलाइन बिक्री’ और ‘सेवाओं के ऑनलाइन प्रावधान’ की परिभाषा का विस्तार करता है, ई कॉमर्स को लेकर सभी भ्रम दूर हो जाएंगे और ये भारत ई कॉमर्स को नई सिरे से परिभाषित करेगा।” उन्होंने कहा कि, “हम इस प्रावधान का स्वागत करते हैं। अमेजन, वॉलमार्ट आदि ने देश के कानूनों के साथ खिलवाड़ किया है, जिसमें फेमा और एफडीआई पॉलिसी का बड़े पैमाने पर उल्लंघन भी शामिल है, हमें उम्मीद है कि प्रस्तावित प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन होगा और यूएसबीसी जैसे लॉबी संगठनों के भारत के आंतरिक मामलों में दखल को रोका जा सकेगा।