scriptसिर में डंडा मारकर मजदूर की हत्या के दोषी को सात साल कारावास | Seven years imprisonment for the murder of a brick kiln worker by hit | Patrika News
हनुमानगढ़

सिर में डंडा मारकर मजदूर की हत्या के दोषी को सात साल कारावास

पत्नी से झगड़ रहे मजदूर की हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे संख्या दो ने एक जने को दोषी करार दिया।

हनुमानगढ़Aug 22, 2023 / 09:06 pm

adrish khan

सिर में डंडा मारकर मजदूर की हत्या के दोषी को सात साल कारावास

सिर में डंडा मारकर मजदूर की हत्या के दोषी को सात साल कारावास

सिर में डंडा मारकर मजदूर की हत्या के दोषी को सात साल कारावास
– पत्नी से झगड़ा करने से रोका था, नहीं माना तो कर दी थी हत्या
– डबलीराठान में ईंट भ_े पर हत्या का 2018 का मामला
हनुमानगढ़. पत्नी से झगड़ रहे मजदूर की हत्या करने के मामले में मंगलवार को एडीजे संख्या दो श्यामकुमार व्यास ने एक जने को दोषी करार दिया। उसको सात साल कारावास एवं दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से एपीपी नरेन्द्र कुमार ने पैरवी की।
प्रकरण के अनुसार सलमा बेगम निवासी कन्नौज, उत्तरप्रदेश ने 21 अगस्त 2018 को सदर थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था। उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि डबलीराठान के पास स्थित शिव ईंट उद्योग पर वह तथा उसका पति महमूद उर्फ रिंकू (35) पुत्र इस्माइल खां मजदूरी करते हैं। भ_े के पास बनी झुग्गियों में ही बच्चों के साथ रहते हैं। 20 अगस्त की रात को महमूद ने शराब के नशे में पत्नी से लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी मजदूर संदीप सिंह मजहबी निवासी 28 एलएलडब्ल्यू हाल शिव शक्ति ईंट उद्योग अपनी पत्नी के साथ आया तथा महमूद को गालियां निकालने से रोका। इससे उन दोनों में तू-तू मैं-मैं हो गई। तैश में आकर संदीप ने पास रखा डंडा महमूद के सिर में दे मारा। इससे वह नीचे गिर गया। उसकी पत्नी उठाकर उसे झुग्गी में ले गई। थोड़ी देर बाद जब वह होश में आया तो उसे पानी पिलाया गया। इसके बाद सभी सो गए। मंगलवार अल सुबह करीब पांच बजे जब चक्कर आने लगे तो महमूद को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया तथा जांच कर आरोपी संदीप सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह परीक्षित करवाए तथा 25 दस्तावेज प्रदर्शित कराए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने संदीप सिंह को आईपीसी की धारा 304 खंड द्वितीय में दोषी करार देकर सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

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