किरायदार ने किराया देने के बहाने लगाया शातिराना जुगाड़, मकान मालिक को लगाया 19 लाख का चूना
14 वर्षीय स्कूली छात्रा 14 अक्टूबर 2013 को अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान शाहनवाज खान उर्फ शान खान नाम का एक युवक उसके घर में जबरदस्ती घुस गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। छात्रा ने इंकार कर दिया तो उसने बदतमीजी शुरू कर दी और उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
छात्रा ने पूरी बात अपने परिजनों को बताई जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश स्मिता रत्नावत ने आरोपी के खिलाफपॉक्सों एक्ट की धारा 8 के तहत 8 वर्ष के कारावास तथा 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।