कोर्ट ने सीजेएम मथुरा को निर्देश दिया है कि वह विवेचना अधिकारी को शिकायतकर्ता के लिखित बयान व गवाहों के हलफनामे विवेचना अधिकारी को अग्रसारित कर निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित कराये। यह आदेश न्यायमूर्ति उमेश कुमार ने माधव सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह का कहना था कि याची ने धोखाधड़ी, षड्यंत्र व गबन के आरोप में गौरवेंद्र सिंह के खिलाफ मगौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
प्रयागराज•Mar 06, 2022 / 07:25 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी: प्राथमिकी दर्ज करने के बाद हाथ नहीं धो सकता मजिस्ट्रेट, निष्पक्ष विवेचना कराने की है जिम्मेदारी
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