मामला यह है जानें दरअसल, श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन व अन्य विग्रहों के संरक्षण मामले में 16 मई को सर्वे में मिले शिवलिंग मुद्दे पर चार वादी महिलाओं ने बिना क्षति पहुंचाए शिवलिंग की जांच की मांग की है। इसके साथ ही उसके इर्द-गिर्द कार्बन डेटिंग की मांग की है। इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतजमिया मसाजिद कमेटी ने समय मांगा था। अदालत में इस मामले में आज अगली डेट दे दी है। इसके साथ ही करमाइकल लाइब्रेरी के तोड़फोड़ के दौरान मिले गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति को सुरक्षित व संरक्षित करने का आवेदन पर भी सुनवाई की जाएगी।
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ज्ञानवापी मस्जिद फैसला : पूरे यूपी में अलर्ट जारी, निगरानी में सोशल मीडिया भी मस्जिद कमेटी ने सवाल उठाया इस पर जवाब देने के लिए अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से बीती 7 अक्टूबर को कोर्ट से समय मांगा गया था। जिला जज की कोर्ट ने कहा था कि, 11 अक्टूबर को मसाजिद कमेटी का पक्ष सुनने के बाद वह अपना आदेश सुनाएगी। आज मस्जिद कमेटी की ओर से कहा गया कि, कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच की कोई जरूरत नहीं है।
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Gyanvapi Masjid Case : शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर अब 11 अक्तूबर को कोर्ट सुनाएगी फैसला पूजा की मांग तो कथित शिवलिंग की जांच क्यों? वजह यह कि, हिंदू पक्ष ने अपने केस में ज्ञानवापी में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष देवी-देवताओं की पूजा की मांग की है। तो कथित शिवलिंग की जांच की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू पक्ष ज्ञानवापी में कमीशन के सबूत एकत्र करने की मांग कर रहे हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
सुनवाई के बाद दी डेट सुप्रीम कोर्ट ने भी कथित शिवलिंग मिलने वाली जगह को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। ऐसे में वहां खुदाई या कुछ भी करना उचित नहीं होगा। वहीं, हिंदू पक्ष ने मस्जिद कमेटी की दलीलों का विरोध किया। जिला कोर्ट ने सुनवाई के बाद, अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए सुनवाई की अगली डेट 14 अक्टूबर तय की है।
पूजा-पाठ मामले में 12 अक्टूबर को होगी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित सुनवाई सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में हुई। अब इस केस की नियमित सुनवाई होगी। अगली तारीख 12 अक्टूबर यानी कल की तय की गई है।