कुर्की की कार्रवाई के संबंध में सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडेय ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद मुख्तार अंसारी का गुर्गा अफजाल संगठित अपराध करता था। गिरोह बनाकर और अवैध धन वसूली से उसने ये संपत्ति बनाई थी। संगठित अपराध से प्राप्त धन के द्वारा अर्जित भूमि को प्रशासन द्वारा धारा 14 (1) के तहत कुर्क कर लिया गया है। इसमें एक संपत्ति की कीमत 2 करोड़,और दूसरे की लगभग 70 लाख रुपए थी।
आपको बता दें कि मऊ पुलिस अधीक्षक इलामारन जी के नेतृत्व में जिले में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा। उसी के तहत ये करवाई की गई है।