हाईकोर्ट ने तीन महीने पहले दिए थे आदेश
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच 24 अप्रैल को अपने आदेश में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को 90 दिनों के अंदर फोटो और ओम हटाने के आदेश दिए थे। जिस पर मंदिर समिति ने कोर्ट से मोहलत मांगी थी कि पुराने पैकेट का स्टॉक खत्म हो जाए। फिर नए पैकेट से फोटो हटवा देंगे।
पैकेट को लेकर लगाई गई थी याचिका
याचिकाकर्ता के वकील की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि महाकाल मंदिर समिति प्रसाद का वितरण करती है। जिसके बॉक्स पर मंदिर का शिखर बना हुआ है। उसमें ऊं और शिखर के बीच में नागचंद्रेश्वर मंदिर का फोटो लगा हुआ है। प्रसाद लेने के बाद लोग खाली पैकेट को डस्टबीन में फेंक देते है। जो कि धर्म के हिसाब से सही नहीं है।
देशभर में है महाकाल के लड्डूओं की डिमांड
महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद देशभर में प्रसिद्ध है। जो कि शुद्ध घी और बेसन से बनाया जाता है। मंदिर समिति रोजाना 50 से 60 क्विंटल लड्डू तैयार करवाती है। त्योहारों के लिए प्रसाद अलग से बनाकर स्टॉक में रखा जाता है।