scriptसावधानः अगर आपने भी खरीदी है 1 अप्रेल 2019 से पहले गाड़ी तो तुरंत करवाएं ये काम, नए आदेश जारी | High security number plate now mandatory for all new and old vehicles | Patrika News
उदयपुर

सावधानः अगर आपने भी खरीदी है 1 अप्रेल 2019 से पहले गाड़ी तो तुरंत करवाएं ये काम, नए आदेश जारी

एक अप्रेल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी. एल. बामनिया ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

उदयपुरJan 13, 2024 / 12:54 pm

Rakesh Mishra

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एक अप्रेल 2019 से पहले खरीदे गए समस्त प्रकार के वाहनों पर अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पी. एल. बामनिया ने बताया कि वाहन स्वामी पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाने के लिए एसआईएएम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अप्रेल 2019 से पहले उपलब्ध नम्बर प्लेटों के साथ आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती थी या उन्हें आसानी से हटाया जा सकता था। ऐसे में पुलिस एवं परिवहन अधिकारियों को किसी अपराध में संलिप्त वाहनों को ट्रेक करना असंभव हो जाता था। अब हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगने से वाहनों की चोरी एवं अन्य अपराधों में कमी आएगी, क्योंकि ये केवल एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं और वाहन में लगने के बाद खुलती नहीं है बल्कि इनके हिंज को काटना पड़ता है।
वाहन मालिक एसआईएएम पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन, नम्बर, इंजन नम्बर, चैसिस नम्बर डाल कर प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा कर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी तथा वाहन स्वामी निर्धारित तिथि पर डीलर के कार्यालय में जाकर नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने दरें निर्धारित की है। डीलर्स को इन दरों के आधार पर ही नम्बर प्लेट लगानी होगी। निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने पर डीलर के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
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अलग-अलग तारीख तय की गई हर नंबर प्लेट के लिए
हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने के लिए विभाग ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। विभागीय परिपत्र के अनुसार ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 या 2 है, वे 29 फरवरी तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 या 4 हैं वे 31 मार्च तक, जिनके क्रमांक का अंतिम अंक 5 या 6 हैं, वे 30 अप्रेल तक, जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 या 8 है वे 31 मई तक एवं जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 या 0 है, वे 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवा सकेंगे। इस अवधि के बाद जिन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट नहीं लगी पाई गई उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय कार्रवाई होगी।

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