सीएमओ मांझी ने बताया कि आयुक्त और जेडी के पत्र के आधार पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। उन्होंने बताया कि निलंबन के 90 दिन बाद भी आरोप पत्र जारी न करने के नियम को हाईकोर्ट ने सही मानते हुए उन्हें राहत दी है। ऐसे में उनका निलंबन स्वत: ही समाप्त हो गया है और अब वह नगर पालिका में सीएमओ के रूप में काम करेंगी। उनका कहना था कि वह आज सोमवार को आकर विधिवत अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी।
विदित हो कि सीएमओ मांझी के टीकमगढ़ आने के साथ ही उनके, प्रशासन और नगर पालिका के बीच तनातनी शुरू हो गई थी। यहां पर सीएमओ के रूप में काम करने के लिए वह चौथी बार हाईकोर्ट पहुंची है और कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।