कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि उप सचिव मप्र शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का पत्र २१ नवंबर को जारी हुआ था। उसमें कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम २०१३ के तहत सम्मिलित पात्र परिवार को वितरण के लिए आवंटन खाद्यान्न शक्कर एवं नमक के पीओएस दर्शित स्टॉक एवं उचित मूल्य दुकानों पर उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। कम पाए जाने पर वसूली या समायोजन तथा स्टॉक में संशोधन के निर्देश दिए गए है। जिसके लिए दलों का गठन किया गया है।
जिले की ३७५ के करीब सहकारी उचित मूल्य दुकानों के स्टॉक का भौतिक सत्यापन कराने कलेक्टर ने नौ सेक्टर बनाए है। उन सेक्टर के क्षेत्रीय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क निष्ठ खाद्य आपूर्ति अधिकारी, क्षेत्रीय सहकारिता विस्तार अधिकारी, प्रबंधक सहकारी समिति के कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा संबंधित योजना, सामग्री, पीओएस मशीन का स्टॉक, दुकान पर भौतिक रूप से उपलब्ध स्टॉक और अंतर का पंचनामा बनाकर संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा।
राशन दुकानों की जांच के लिए कलेक्टर ने आदेश कर दिए है। ११ दिसंबर से जिले के सभी ब्लॉकों की राशन दुकानों की जांच की जाएगी। उसके लिए टीमों का गठन भी हो गया है।
ललित मेहरा, प्रभारी जिला खाद्य अधिकारी टीकमगढ़।