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सूरत

ड्राइवर विरोधी कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो नारे लगाए गए

सूरत में बीआरटीएस और सिटी बस ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं । बड़ी संख्या में ड्राइवर-कंडक्टर अठवागेट चोपाटी पर एकत्र हुए और नारेबाजी की। ड्राइवर विरोधी कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी का गई।

सूरतJan 01, 2024 / 04:07 pm

Khushi Sharma

  बड़ी संख्या में लोगों इकट्ठा हो नारे लगाए

ड्राइवर विरोधी कानून के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो नारे लगाए गए

सूरत में बीआरटीएस और सिटी बस ड्राइवर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं । बड़ी संख्या में ड्राइवर-कंडक्टर अठवागेट चोपाटी पर एकत्र हुए और नारेबाजी की। बीआरटीएस और सिटी बस चालकों की वजह से लगातार हो रही दुर्घटनाओं के कारण सरकार को कानून बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सरकार ने दुर्घटना में किसी की मौत होने पर लाखों रुपये का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया था. ड्राइवरों और कंडक्टरों को लगा कि सरकार के नए नियम से परेशानी बढ़ रही है। ऐसे में आज अचानक कर्मचारियों ने नए कानून के खिलाफ नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। अठवाघाट चोपाटी पर एकत्र होने के बाद वह जिला कलेक्टर के पास आवेदन देने पहुंचे।

 

सिर्फ चालकों को दोष देना ठीक नहीं

बीआरटीएस बस चालक विशाल जादव ने कहा कि ज्यादातर हादसों में निजी वाहन चालकों और पैदल चलने वालों की भी गलती होती है। जेब्रा क्रॉसिंग न होने पर भी गलत तरीके से सड़क पार करना। बीआरटीएस बस रैली भी सड़क पार करने की कोशिश करती है। अन्य वाहन चालक भी बिना सिग्नल देखे बीआरटीएस बस रूट में प्रवेश कर जाते हैं और इससे भी दुर्घटनाएं होती हैं। ऐसे मामलों में भी बीआरटीएस बसों और सिटी बसों के ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अधिकांश ड्राइवर और कंडक्टर बेहद गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं। सरकार को यह सोचने की जरूरत है कि अगर कोई दुर्घटना होती है और किसी की मौत हो जाती है तो वे लाखों रुपये का भुगतान कैसे कर सकते हैं।

 

नया हिट एंड रन कानून क्या है?

सड़क पर दुर्घटना का शिकार होकर भागने वालों के मामले में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस कानून के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सड़क दुर्घटना करने वाला व्यक्ति दुर्घटना के बाद भाग जाता है और घायल व्यक्ति को सड़क पर छोड़ देता है। तो उसे 10 साल की सज़ा होगी, लेकिन अगर दुर्घटना करने वाला व्यक्ति घायल को अस्पताल ले जाए तो सज़ा कम हो जाएगी।

 

लोकसभा में जुर्माना और सजा कानून पारित होने से

कुछ दिन पहले राजकोट और भुज के ट्रक ड्राइवरों ने विरोध प्रदर्शन किया और लोकसभा द्वारा पारित कानून को काला कानून बताते हुए राजमार्गों पर उतर आए। कानून को रद्द करने की मांग को लेकर ट्रक चालकों ने राजकोट-अहमदाबाद राजमार्ग पर मालियासन के पास धरना दिया, हालांकि विरोध कर रहे ट्रक चालक संघ के अध्यक्ष सहित दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब करीब 500 ट्रक ड्राइवरों ने भचाऊ तालुका के समखियारी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया और बस की खिड़कियां तोड़ दीं. ट्रक चालकों के लिए रास्ता खुलवाने के लिए भचाऊ और समखियाली पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया।

 

ड्राइवरों की सैलरी बढ़ाने की मांग

इसके अलावा 4-5 दिन पहले सिटी बस ड्राइवर ज्यादा सैलरी की मांग को लेकर अचानक हड़ताल पर चले गए थे. इससे लोगों की मुश्किल बढ़ गई है. भेस्तान बीआरटीएस बस डिपो में ड्राइवरों द्वारा हड़ताल पर जाने का अचानक निर्णय लिया गया। जिसके चलते करीब 70 सिटी बसें बंद हो गईं। दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए सूरत नगर निगम अधिकारियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। दुर्घटना के दौरान चालकों की जिम्मेदारी भी निर्धारित की गई। जिसे लेकर चालकों ने विरोध जताया और उचित मुआवजा नहीं दिये जाने की बात भी कर रहे थे. दुर्घटना के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई ड्राइवरों को करनी होगी। अधिकारियों की चेतावनी मिलते ही ड्राइवरों की हालत खस्ता हो गई। जिसके चलते चालकों ने सिटी बस नहीं चलाने का निर्णय लिया।

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