गौरतलब है कि राज्य में मिलेट का उपार्जन किया जा रहा है। शासन की संस्था सी-मार्ट के माध्यम से भी मिलेट विक्रय हेतु निर्धारित दर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: स्थानीय स्तर पर स्व सहायता समूहों के माध्यम से वन विभाग द्वारा उपार्जित सामगी से खाद्य पदार्थ जैसे रागी लड्डू, मिलेट बार, मिलेट चिवड़ा, खिचड़ी, पुलाव आदि बनवाकर भण्डार क्रय नियम 8 एवं उनके उप नियमों का पालन करते हुए छात्र-छात्राओं को वितरण किया जाना है।
भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार भी प्रधानमंत्री पोषण योजना का संचालन स्व-सहायता समूहों द्वारा कराया जा सकता है। शासकीय निर्देश था कि किसी भी स्थिति में बाजार में उपलब्ध रेडीमेड खाद्य सामग्री का क्रय कर वितरण नहीं किया जाना है।
लेकिन शासन के आदेश निर्देश के विपरीत जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर रामललित पटेल ने शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में फ्लेक्सी मद से मिलेट्स आधारित खाद्य आपूर्ति किए जाने हेतु प्रदायकर्ता एजेन्सी सी-मार्ट सूरजपुर से 34 लाख 792 रुपए की खरीदी की गई। जांच में इस अनियमित कार्यवाही हेतु राम ललित पटेल जिला शिक्षा अधिकारी की मुख्य रूप से सहभागिता परिलक्षित हुई है।
पीडब्ल्यूडी अंबिकापुर डिविजन में अब 27 फीसदी बिलो पर सडक़ों का टेंडर, कैसी होगी काम की क्वालिटी?
राज्य सरकार ने जारी किया निलंबन आदेशनिलंबन आदेश में लिखा गया है कि डीईओ राम ललित पटेल का उपरोक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है।
इसके मद्देनजर शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जिला शिक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा सरगुजा नियत किया है।