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अब प्राइवेट स्कूल में लगाना होगा शिकायत पेटी

शिकायतों पर हर सप्ताह होगी सुनवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Apr 05, 2024 / 09:59 pm

sunil vanderwar

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सिवनी. जिले में संचालित प्राइवेट स्कूल संचालकों की बैठक में कलेक्टर क्षितिज सिंघल ने सख्त लहजे में किताब, यूनिफार्म खरीदने का दबाव नहीं देने की चेतावनी दे दी है। साथ ही सभी प्राइवेट स्कूलों में शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए हैं। शिकायत पेटी को हर सप्ताह खोलने और उन पर समाधान के लिए निर्णय लेने को कहा है।
प्राइवेट स्कूल संचालकों को निर्देश देते कहा कि किसी भी तरह से नियम और निर्देशों को तोडकऱ अभिभावकों को परेशान किया गया, तो कार्रवाई होगी। कलेक्टर की मौजूदगी में प्राइवेट हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूलों के संचालकों की बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में शुक्रवार को हुई।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ नवजीवन विजय, जिला शिक्षा अधिकारी एसएस कुमरे सहित जिले के 57 प्राइवेट स्कूलों के प्राचार्य व विभागीय कर्मियों की उपस्थिति रही। प्राइवेट स्कूल संचालकों को कलेक्टर ने प्रदेश शासन व स्कूल शिक्षा विभाग के जारी स्कूल संचालन संबंधी दिशा-निर्देशों के विषय में बताया। कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ, डीईओ ने विद्यार्थियों, पालकों से मिल रही विभिन्न प्रकार की शिकायतों के संदर्भ में स्कूल संचालकों से चर्चा कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं।
करना होगा इन निर्देशों का पालन
प्राइवेट स्कूल संचालकों को निर्देश दिए हैं कि उनके स्कूलों में उपयोग में लाई जाने वाली पुस्तकों एवं यूनिफार्म सहित अन्य शैक्षणिक सामग्री आसानी से सभी दुकानों में मिले, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। कहा कि शैक्षणिक सामग्रियों के किसी दुकान विशेष से खरीदी करने, अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध फीस बढ़ाने या निर्धारित से अधिक फीस लेने संबंधी शिकायत मिलने पर संबंधित स्कूल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह उन्होंने स्कूल में लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, यूनिफार्म, पुस्तकों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड, बेवसाइट आदि पर सार्वजनिक करने, कक्षावार स्कूल बैग पॉलिसी (वजन कम रखने) का पालन करने, कक्षाओं में प्रवेश के लिए आयु सीमा का निर्धारण, पालकों की शिकायतों के निराकरण के लिए समितियों का गठन करने को कहा। इसके साथ ही संस्था स्तर पर पालक शिक्षक संघ का गठन कर प्रतिमाह बैठक लेने, अंकसूची-टीसी जारी करने में विलंब न करने को कहा है। ताकि किसी भी स्थिति में अध्ययनरत छात्र-छात्रा इन्हें लेकर प्रताडित न हों। स्कूल में आवागमन के लिए उपयोग होने वाली बस, ऑटो मिनी बस की फिटनेस, यातायात संबंधी निर्देशों का पालन करने, शिक्षा पोर्टल पर समग्र छात्रवृत्ति अंतर्गत प्रोफाइल अपडेशन करने तथा समय पर क्रीडा शुल्क अंशदान की राशि जमा करने संबंधी निर्देश दिए हैं।
लगेगी शिकायत पेटी. रेकॉर्ड भी रखने को कहा
कलेक्टर ने शालाओं में अनिवार्य रूप से शिकायत पेटी लगाने के निर्देश दिए तथा प्राप्त शिकायतों का रेकॉर्ड भी रखने को कहा। प्रति सप्ताह शिकायतों का त्वरित निराकरण करने तथा स्कूल प्रबंधन के लिए जाने वाले निर्णयों को पालक शिक्षक संघ की सहमति उपरांत अनुमोदित करने के निर्देश दिए हैं।

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