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नाबालिग रेप पीड़िता और अपचारी बालकों की खुद पुलिस उजागर कर रही पहचान

कार्रवाइयों में वाहवाही लूटने के लिए पुलिस रेप पीड़िता और अपचारी बालकों की पहचान उजागर करने की जैसी भूल कर रही है। पिछले एक माह की बात करें तो जिले के अलग-अलग थानों से ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं।

सागरOct 12, 2024 / 05:15 pm

Rizwan ansari

Terrorist attack in Iran

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एक माह में 4 मामले सामने आए, जनसंपर्क ने जारी की किशोरी की फोटो तो बाकी 3 में पुलिस ने सोशल मीडिया में नाम वायरल किया

सागर. कार्रवाइयों में वाहवाही लूटने के लिए पुलिस रेप पीड़िता और अपचारी बालकों की पहचान उजागर करने की जैसी भूल कर रही है। पिछले एक माह की बात करें तो जिले के अलग-अलग थानों से ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से एक मामले में मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग नाबालिग किशोरी का फोटो जारी करने वाले दोषियों पर मामला दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी थाना स्तर पर लापरवाहियां कम नहीं हो रहीं हैं।
यह 4 मामले आए सामने
रेप पीड़िता की पहचान उजागर की
मोतीनगर थाना पुलिस ने गुरुवार को नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने इस संबंध में एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें शिकायत करने वाले रेप पीड़िता के पिता का नाम उजागर कर दिया।
नाबालिग का नाम जारी किया
सुरखी थाना की बिलहरा चौकी पुलिस ने 26 सितंबर को लूट के मामले का खुलासा किया था। पकड़े गए आरोपियों में एक अपचारी बालक भी शामिल था। पुलिस ने कार्रवाई के बाद घटना के संबंध में प्रेसनोट जारी किया, जिसमें अपचारी बालक नाक भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था।
अपचारी बालक की फोटो जारी की
कुछ समय पहले नरयावली थाना पुलिस ने गायब किशोरी की दस्तयाबी करते हुए बलात्कार करने वाले अपचारी बालक को गिरफ्तार किया था। इसमें पुलिस ने वाहवाही लूटने अपचारी बालक का फोटो प्रेसनोट के साथ जारी कर दिया था।
शराब की कार्रवाई में किशोरी का फोटो जारी किया
आबकारी विभाग ने 21 सितंबर को केसली क्षेत्र के कुकवारा गांव में शराब के अवैध कारोबार की सूचना पर एक घर में दबिश दी थी। पुलिस ने शराब पकड़ते हुए एक महिला पर मामला दर्ज किया और कार्रवाई के दौरान की फोटो ली, जिसमें एक नाबालिग किशोरी की फोटो समाचार के साथ जारी कर दी।
मामला दर्ज करने का प्रावधान है
यदि कोई किशोर-किशोरियों की पहचान उजागर करता है तो उसके खिलाफ किशोर न्याय देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 74 व 99 के अनुसार प्रकरण दर्ज करने का नियम है। एक मामले में एसपी को नोटिस भी जारी किया गया है।
औंकार सिंह, सदस्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, मप्र

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