एक आवदेन ही कर सकेंगे आवेदक
एक आवेदक केवल एक ही आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन में कम से कम तीन स्कूलों का विकल्प दर्ज करना होगा। यदि ग्राम, वार्ड या पड़ोस में तीन स्कूल नहीं हैं तो तीन से कम नाम दर्ज करने आवेदक को छूट होगी। आरटीई के नियमों के तहत नर्सरी में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 3 से 4 वर्ष, केजी-1 में आवेदन करने वाले आवदेक की उम्र 4 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में आवेदन करने वाले आवेदक की उम्र 5 से 6.5 वर्ष होना चाहिए।
गलती तो कर सकेंगे सुधार
आवेदक द्वारा पंजीकृत आवेदन में कोई गलती हो गई है तो इसमें सुधार की जा सकेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की पावती अनिवार्य होगी।
जिले में 8 हजार और प्रदेश में 80 हजार सीट
आरटीई के तहत जिले में 8 हजार छात्रों को हर सत्र में प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश में इन सीटों की संख्या 80 हजार है। आरटीई के तहत आवेदन फार्म भरने के दौरान परीक्षार्थी को बच्चे का फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, माता-पिता का आधार कार्ड आदि दस्तावेज जमा करने होते है।
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रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी अशोक नारायण बंजारा ने कहा, आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू की जाएगी। विभागीय अधिकारियों से निर्देश मिलने के बाद अधीनस्थ अधिकारियों को तैयारी करने का निर्देश दिया है।