इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में प्रिंटेड प्रोफार्मा में सम्मन जारी न किए जाए। इस मामले में कोर्ट ने महानिबंधक को प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस में आरोपी को सम्मन जारी करना गंभीर मामला है। प्रिंटेड प्रोफार्मा में खाली स्थान भरकर सम्मन जारी करना स्थापित न्यायिक मानदंडों के प्रतिकूल है।
प्रयागराज•Mar 24, 2022 / 06:11 pm•
Sumit Yadav
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में लिया बड़ा फैसला, जाने यूपी के सभी जिला जजों को क्या दिया निर्देश
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