कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में नमाज पढ़े जाने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है। बतादें कि परिसर में नमाज पर रोक के एएसआई के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसमें एक वकील की ओर से कहा गया कि यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है।
इसके साथ ही ये भी कहा गया कि, यहां काफी वक्त से नमाज पढ़ी जा रही है। बावजूद 15 मई को अचानक से भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी।
यह भी पढ़ें – कुतुब मीनार केसः साकेत कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी, 9 जून को अदालत सुनाएगी फैसला क्या है दिल्ली हाई कोर्ट का तर्क
दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर चुका है। तब कोर्ट ने कहा था कि, हम सुनवाई के लिए याचिका को लिस्ट नहीं कर सकते। अगर आप गर्मी की छुट्टियों के दौरान सुनवाई चाहते हैं तो रजिस्ट्रार के सामने अपनी बातें रखें।
इसके बाद अवकाश पीठ के पास यह याचिका पहुंची थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर भी जल्द सुनवाई करने से फिलहाल मना कर दिया है।
बता दें कि इससे पहले एएसआई ने दिल्ली की अदालत में उस याचिका का विरोध किया था, जिसमें हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की कुतुब मीनार परिसर में फिर से स्थापना की मांग की गई थी।
अपना तर्क देते हुए एएसआई ने स्पष्ट किया था कि, यह पूजा की जगह नहीं है और स्मारक के मौजूदा दर्जे को बदला नहीं जा सकता।
यह भी पढ़ें – क़ुतुब मीनार परिसर में होगी खुदाई? केंद्रीय मंत्री संस्कृति मंत्री जीके रेड्डी ने किया इनकार