तीसरे विवाह को पंजीकृत करने की गई थी मांग
आवेदन में उसने अल्जीरिया की एक महिला के साथ अपने तीसरे विवाह को पंजीकृत करने की मांग की थी। कोर्ट में दायर याचिका में दंपती ने अधिकारियों को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश देने की मांग की थी। इसमें दावा किया गया कि अधिकारियों ने इस आधार पर विवाह पंजीकृत करने से इनकार कर दिया कि महाराष्ट्र विवाह ब्यूरो विनियमन और विवाह पंजीकरण अधिनियम के तहत विवाह की परिभाषा सिर्फ एक विवाह है। …तो दरकिनार होगा
पीठ ने कहा कि विवाह पंजीकरण अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं मिला, जो किसी मुस्लिम व्यक्ति को तीसरी शादी पंजीकृत करने से रोकता हो। मुस्लिमों को पर्सनल लॉ के तहत एक समय में चार पत्नियां रखने का अधिकार है। अगर हम अधिकारियों की दलील को स्वीकार करते हैं तो इसका प्रभावी अर्थ यह होगा कि अधिनियम मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को दरकिनार करता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को दो सप्ताह में ठाणे नगर निकाय में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए।