script3 दिन में पोर्ट नहीं हुआ मोबाइल नंबर तो ऑपरेटर को देना होगा 10 हजार रुपय का जुर्माना | TRAIs new rules for Mobile Number Portability | Patrika News
मोबाइल

3 दिन में पोर्ट नहीं हुआ मोबाइल नंबर तो ऑपरेटर को देना होगा 10 हजार रुपय का जुर्माना

3 दिन में अब पोर्ट होगा मोबाइल नंबर
यूजर्स को अब मिलेगा Unique Porting Code

Dec 18, 2019 / 03:08 pm

Pratima Tripathi

TRAIs new rules for Mobile Number Portability

TRAIs new rules for Mobile Number Portability

नई दिल्ली: ट्राई नए नियम के तहत अब महत तीन दिन में मोबाइल नंबर पोर्ट हो सकेगा, लेकिन इसके लिए 6.46 रुपये की रकम खर्च करनी होगी। नए नियम के मुताबिक, Mobile number portability (MNP) के लिए अप्लाई करने वाले यूजर्स को अब Unique Porting Code (UPC) मिलेगा। अगर आप पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन रखते हैं तो नंबर पोर्ट कराने से पहले अपने बकाए बिल का भुगतान करना होगा। हालांकि इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपको पोस्टपेड नंबर मौजूदा ऑपरेटर की सर्विस के साथ कम से कम 90 दिनों से जुड़े हो।

नए नियम के तहत अगर सर्विस एरिया के अंदर अगर आप पोर्ट कराने का रिक्वेस्ट करते हैं तो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। वहीं एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो 5 दिन लग जाएंगे। हालांकि कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन रखने वाले यूजर्स के पोर्टिंग टाइम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं अगर आप अपने पोर्ट रिक्वेस्ट को 24 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं। इस मामले में एयरटे की तरफ से कहा गया है कि अगर पुराने यूजर ने बकाया राशि नहीं जमा करते हैं और मोबाइल नंबर कंपनी की तरफ से खुद बंद कर दिया जाएगा,भले ही नंबर पोर्ट ही क्यों ना गया हो। ऐसी में आपको 60 दिनों के अंदर पूरा पेमेंट करना अनिवार्य हो जाएगा।

क्या है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी

मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी के तहत उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल नंबर बदले बिना सेवा प्रदाता कंपनी बदलने की सुविधा मिलती है। भारत में यह सेवा 20 जनवरी 2011 को लागू की गई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए 2 दिन का समय लगता है। अगर कोई ऑपरेटर इससे ज्यादा समय लेता है तो उसे 10 हजार रुपय का जुर्माना ट्राई को देना पड़ सकता है।

Hindi News / Gadgets / Mobile / 3 दिन में पोर्ट नहीं हुआ मोबाइल नंबर तो ऑपरेटर को देना होगा 10 हजार रुपय का जुर्माना

ट्रेंडिंग वीडियो