गृह मंत्रालय की तरफ से अनलॉक को लेकर जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के परामर्श के बिना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगा सकते हैं। पहले इसके लिए केंद्र ने राज्यों को छूट दे रखी थी। वहीं, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
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अगले हफ्ते से शुरू होगी ये सेवाएं
मेट्रो रेल को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की अनुमति दी गई है। वहीं 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिएटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी। बता दें कि सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगे।