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इसके अंतर्गत देश में आठ जून से रेस्टोरेंट और मॉल्स को कुछ नियमों और शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई हैं।
रेस्टोरेंट के लिए जारी दिशा निर्देश
1. जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो
2. फेस कवर / मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य
3. हाथों को 40 से 60 मिनट तक साबुन से धोया जाए। सैनिटाइज़र (कम से कम 20 सेकंड के लिए) का इस्तेमाल
4. कोरोना वायरस संबंधी कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत राज्य व जिला हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना
5. थूकने पर प्रतिबंध
6. आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल
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रेस्टोरेंट के लिए अन्य दिशानिर्देश
1. डाइन-इन के बजाय टेक-अवे को प्रोत्साहन। डिलविरी के समय फूड पैकेट का कस्मर को न देकर दरवाजे पर छोड़ा जाए
2. होम डिलीवरी के लिए कर्मचारियों की लगातार थर्मल जांच की जाए
3. रेस्टोरेंट में एंट्री के लिए अनिवार्य रूप से सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग प्रावधान
4. सभी कर्मचारियों के लिए फेस कवर / मास्क का उपयोग अनिवार्य
5. COVID-19 से जुड़ी सावधानियों के बारे में बताने वाले पोस्टर / स्टैंड / एवी मीडिया लगाना
6. सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन
7. पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ मैनेजमेंट और सोशल डिस्टेंसिंग की मॉनिटिरिंग