चेक जारी करने से पहले बैंकों को देनी होगी इसकी जानकारी आरबीआई ने पहले ही पीपीएस की घोषणा की थी। जिसके बाद से बैंकों ने इस मामले में अपनी ऑफिशियली कार्रवाई शुरू कर दी थी। कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को मैसेज भेजकर इसकी जानकारी पहले ही दे दी थी। इसमें बैंक ग्राहक की सुविधा और इच्छा के अनुसार 50 हजार और उससे अधिक के चेक भुगतान पर पीपीएस की सुविधा शुरू कर सकते हैं। इस सुविधा के लागू होने के बाद ग्राहक को बैंक का चेक काटने से पहले इसकी जानकारी देनी होगी।
प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने किया अनिवार्य बैंकों से हो रहे धोखाधड़ी को देखते हुए यह व्यवस्था की है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने पीपीएस को अनिवार्य कर दिया है। एसबीआई ने भी ये व्यवस्था को अनिवार्य बना दिया है। लीड बैंक मैनेजर संजीव कुमार ने बताया कि एसबीआई की ओर से यह व्यवस्था बैंकिंग फ्राड को रोकने के लिए की जा रही है। चेक से होने वाली गड़बड़ी को इससे पूरी तरह से रोका जा सकेगा। उन्होंने बताया कि ग्राहक से पुष्टि करने के बाद अगर बैंक भुगतान करते हैं तो चेक से फर्जीवाड़ा नहीं होगा।