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सर्दी के बाद अब गर्मी भी पड़ेगी भयंकर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी केंद्रीय पेंशन, लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय ने इस आशय का आदेश जारी किया है। इस आदेश में कहा गया है कि वर्ष में एक बार पेंशन धारकों के जीवित होने का सत्यापन किया जाता है। जिसमें 20 प्रतिशत लोग पेंशन का सत्यापन नहीं करा पाने के कारण परेशान होते हैं। पेंशनधारकों को इसी परेशानी से बचने के लिए मंत्रालय ने येे पहल की है। लीड बैंक के अविनाश तांती ने बताया कि केंद्रीय पेंशन, लोक शिकायत एवं कार्मिक मंत्रालय की ओर से 17 जनवरी 2020 को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। इसके तहत पेंशन जारी करने वाले सभी बैंकों को अपने एक अधिकारी का केंद्रीय पेंशन सेल में नामांकन करना होगा। यह अधिकारी हर वर्ष जनवरी, फरवरी और मार्च में पेंशन सत्यापन की रिपोर्ट मंत्रालय को भेजेंगे।
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CAA के विरोध की आड़ में PFI ने वेस्ट यूपी में भड़काई थी हिंसा, 40 से ज्यादा आरोपियों पर कड़ी निगाह उन्होंने बताया कि पेंशनधारक जीवित होने का प्रमाण पत्र देने के लिए बैंककर्मी को अगर अपने पास बुलाना चाहे तो उनको यह सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बैंक के टोल फ्री नंबर और बैंक के मोबाइल एप पर इसका लाभ उठाया जा सकेगा। इसके प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी गई है। अविनाश ने बताया कि बैंक हर वर्ष अक्तूबर से दिसंबर तक पेंशनरों का सत्यापन करते हैं। सत्यापन अभियान के लिए बैंक पेंशन धारकों को 24 अक्तूबर, एक नवंबर, 15 नवंबर और 25 नवंबर को जीवित होने का प्रमाण पत्र देने का मैसेज या ईमेल करेंगे। इसमें 30 नवंबर से पहले जीवित होने का प्रमाण पत्र देने को कहा जाएगा। जो 30 नवंबर तक जो प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे उनकी एक दिसंबर को सूची तैयार की जाएगी। इनसे फिर बैंक संपर्क करेगा और पूछेगा कि उन्हें जरूरत है तो कर्मचारी उनके घर आकर उनका प्रमाण पत्र ले ले।