scriptMukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी मौत मामले में यूपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम उनको वापस नहीं ला सकते | Mukhtar Ansari: Supreme Court issues notice to UP government in Mukhtar Ansari death case, says we cannot bring him back | Patrika News
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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी मौत मामले में यूपी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम उनको वापस नहीं ला सकते

32 के तहत दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में जान का खतरा है इसलिए इन्हें किसी और राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए।
उमर अंसारी की उक्त याचिका पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,” हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते”। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार माह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

मऊJul 16, 2024 / 05:01 pm

Abhishek Singh

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मऊ सदर से पांच बार के विधायक और माफिया डान मुख़्तार अंसारी के मौत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की उस याचिका पर हुई जो उन्होंने 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।
अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में जान का खतरा है इसलिए इन्हें किसी और राज्य में शिफ्ट कर दिया जाए।


उमर अंसारी की उक्त याचिका पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,” हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते”। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार माह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
इसके पहले मुख्तार अंसारी की तरफ से सुनवाई करते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें जिस बात का डर था वही हुआ।

जेल में हुई थी मुख़्तार की मौत


आपको बता दें कि तीन महीने पहले मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। मुख्तार अंसारी का परिवार लगातार इस बात को लेकर जेल प्रशासन पर मुख्तार को जहर दे कर मारने का आरोप लगाता रहा है।

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