प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में बढ़ोतरी से पहले सुनवाई का प्रावधान है। इसके तहत 10 अप्रैल को वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की सुनवाई हो चुकी है। अब 21 अप्रैल को मध्यांचल और ट्रांसमिशन की सुनवाई नियामक आयोग सभागार में होगी। निगम की ओर से दिए गए प्रस्तावित दरों को लेकर व्यापक तौर पर विरोध हो रहा है।
बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर विरोध की तैयारी शुरू हो गई है। क्योंकि विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर करीब 25133 करोड़ का बकाया चल रहा है। ऐसे में पहले इस धनराशि को बिल में समायोजित करने की मांग की जा रही है।
विद्युत वितरण निगम के तरफ से दिए गए प्रस्ताव में घरेलू बिजली बिल में 18.59 प्रतिशत, प्राइवेट व सरकारी संस्थानों में 17.62 प्रतिशत, अस्थाई कनेक्शन में 18.90 प्रतिशत, भारी उद्योग में 16.25 प्रतिशत, लिफ्ट इरिगेशन में 16.26 प्रतिशत और वाणिज्यिक में 11.55 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है।
किसी भी कीमत पर बढोतरी स्वीकार नहीं: अवधेश कुमार वर्मा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली दरों में बढ़ोतरी के सबंध में दिए गए प्रस्ताव गलत है। ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू विद्युत उपभोक्ता जो बीपीएल के अलावा करीब 100 यूनिट बिजली खर्च करते हैं, उन्हें 3.35 रुपया प्रति यूनिट बिजली मिलती थी। अब इसे 4.35 रुपया प्रति यूनिट किया गया है। यह करीब 30 फीसदी बढ़ोतरी है। बिजली कंपनियों ने जल्दबाजी में व्यापक बिजली दर बढ़ोतरी प्रस्तावित की है। यही वजह है कि उपभोक्ता की पहले से जमा राशि का कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा है। सीधे नए स्तर पर दर बढ़ोतरी की बात की जा रही है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।