बहू बेगम के आतंक से अयोध्या में घरों के दरवाजे बंद हो जाते
इसी मंच पर निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। जिसे मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के बाद जिला मजिस्टे्रट ने रुकवा दिया। इसके बाद महंत रघुवर दास ने चबूतरे के निर्माण और उसके मालिकाना हक का दावा करते हुए फैजाबाद के उपन्यायधीश की अदालत में 25 मई 1885 को मुकदमा दायर कर दिया। हांलाकि उप न्यायधीश और जिला न्यायधीश ने अनुमति देने से इंकार कर दिया। लेकिन महंत रघुवर दास शांत नहीं बैठे। उन्होंने फिर से न्यायायिक आयुक्त अवध की अदालत में मामला दायर कर दिया। न्यायायिक आयुक्त ने यथास्थिति में किसी भी बदलाव से इंकार कर दिया और साल 1934 तक इस मामले पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया।
हिंदुओं की भूमि पर मस्जिद बनाई गई यह दुर्भाग्यपूर्ण है
18 मार्च 1986 को फैजाबाद के जिला जज कर्नल एफईए शेमियर ने श्रीराम जन्म भूमि का खुद ही निरीक्षण किया और अपील को खारिज करते हुए कहा था कि हिंदुओं के पवित्र भूमि पर मस्जिद बनाई गई है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। 1912 और साल 1934 में साधुओं ने और हिंदू जनता ने मिलकर बाबरी ढांचे पर धावा बोल दिया और तोड़-फोड़ शुरू कर दिया। इसके बाद जन्म भूमि एक तरह से हिंदुओं के कब्जे में आ गई, लेकिन अधिक दिनों के लिए नहीं। अंग्रेज सरकार ने कब्जा छुड़वाकर तोड़-फोड़ की मरम्मत कराई।
महंत रघुवर दास का मामला बना नजीर
अदालती कार्यवाहियों में यह बात मजबूत आधार बना कि 1885 में महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के सब जज कोर्ट में केस किया था। जिसमें मस्जिद परिसर के भीतर मौजूद 17 गुणे 21 फीट के चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी। यह वह जगह थी जहां भगवान श्रीराम की चरण पादुका लगाई गई थी जिसकी नियमित पूजा की जाती रही है।
कैसा था प्राचीन राममंदिर जिसकी पताका गगन में लहराती थी?
दीवानी मुकदमों में फैजाबाद की जिला अदालत ने 1886 में कहा कि मस्जिद अयोध्या में हिंदुओं द्वारा पवित्र मानी जाने वाली जमीन पर बनाई गई थी। हांलाकि उसमें मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं थी। जमीन के मालिकाना हक का समाधान निकालने का मुस्लिम पक्ष का दावा गलत है। ऐसा हिंदु पक्ष जोर देकर कहता रहा है।
मुस्लिम सहमत नहीं थे
मुसलमान हिंदुओं के इस बात से कत्तई सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा था कि 1885 के मुकदमे को जमीन के मालिकाना हक के समाधान के तौर पर स्वीकृत नहीं दी जा सकती क्योंकि यह केवल भूमि के एक हिस्से बाहरी भाग पर चबूतरे को लेकर था। बाद के दावों में पूरे विवादित स्थान को शामिल किया गया।
20 युद्धों से तंग आया अकबर तो औरंगजेब के समय जन्मभूमि पर हुए 30 हमले
इसलिए मुकदमा खारिज कर दिया गया। उक्त तथ्यों के लिए राम की अयोध्या पुस्तक के लेखक सुदर्शन भाटिया का हम आभार प्रगट करते हैं। कारसेवा से कारसेवा पुस्तक के लेखक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा लिखते हैं कि 1885 में सिविल अपील संख्या 27 पर फैसला देते हुए जिला न्यायाधीश एफ ई ए शेमियर ने लिखा कि यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि ऐसे किसी स्थान पर मस्जिद बनाई गई जिसे हिंदू पवित्र मानते हैं। 365 साल पहले घटी घटना की शिकायत इतनी देर हो जाने के बाद दूर नहीं की जा सकती।