उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित अध्यादेश को शनिवार को मंजूरी दे दी है। यूपी में अब धर्मांतरण के लिए कानून लागू हो गया है। इसके तहत छल कपट या जबरन धर्म परिवर्तन कराकर शादी करने पर सजा मिलेगी। साथ ही स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए कम से कम 60 दिन पहले यानी शादी से दो माह पहले जिलाधिकारी या संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को जानकारी देनी होगी।
लखनऊ•Nov 29, 2020 / 08:48 am•
Karishma Lalwani
धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले देनी होगी जानकारी, दोषी पाए जाने पर जानें क्या है सजा और जुर्माना
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