पुलिस ने दी नए कानून की जानकारी लखनऊ के पारा थाना इलाके के डूडा कॉलोनी में रहने वाले लड़का-लड़की के घर अगल बगल में ही है। दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से हो रही थी। यह शादी पहले हिंदू परंपरा के अनुसार हो रही थी और फिर मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी होनी थी। लेकिन कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया। संगठनों की आपत्ति थी कि युवती की बिना धर्म परिवर्तन गैर धर्म में शादी हो रही थी। विवाद बढ़ने पर पुलिस दोनों को थाने ले गई और अंतर धार्मिक शादी पर नए कानून की जानकारी दी।
जिलाधिकारी से अनुमति के बाद होगी शादी पुलिस ने दोनों परिवारों को जानकारी दी कि शादी को हाल ही में अधिसूचित उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अध्यादेश, 2020 के धारा 3 और 8 (खंड दो) के अनुसार रोका गया था। हाल में धर्म परिवर्तन के तहत लाए गए अध्यादेश के तहत गैर मजहब के व्यक्ति को शादी के लिए, जबरन उकसाकर, धोखे से, लालच देकर, खरीद-फरोख्त या बरगलाकर धर्म परिवर्तन करवाना गैर कानूनी माना गया है। नए अध्यादेश की पूरी जानकारी होने पर दोनों परिवारों ने जिलाधिकारी के समक्ष अंतर धार्मिक विवाह के लिए अर्जी दाखिल करने की बात कही। अब शादी की प्रक्रिया इसके बाद ही पूरी हो पाएगी।