पीने के शौकीन हो जाएं सतर्क, अगर घर में शराब रखना है तो नई आबकारी नीति पढ़ें
लखनऊ. यूपी की नई आबकारी नीति 2021-22 को योगी सरकार से मंजूरी मिल गई है। अब घर में शराब रखने वाले अलर्ट हो जाएं नहीं तो पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई तय है। पर यूपी सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 में एक राहत दी है। इसमें अगर घर में अधिक मात्रा में शराब रखने चाहते हैं तो लाइसेंस लेना जरूरी होगा।
यूपी में चंडीगढ़ की तर्ज पर यह योजना लागू की गई है। अब अगर किसी को अपने घर में इस्तेमाल के लिए तय सीमा से ज्यादा शराब रखनी है तो उसके लिए आबकारी विभाग से आवेदन करके लाइसेंस हासिल करना होगा। इस का नाम वैयक्तिक होम लाइसेंस नाम दिया गया है। यूपी में कोई भी व्यक्ति हर तरह की तीन-तीन लीटर शराब और बीयर घर में रख सकता है। जिससे बढ़ाकर 16 लीटर कर दिया गया है।
UP Top News : यूपी में अब अगर घर में रखनी है शराब तो लेना होगा लाइसेंस यूपी की नई आबकारी नीति में वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग में आवेदन करना होगा। वैयक्तिक होम लाइसेंस के लिए एक फीस अदा करनी पड़ेगी। इसकी लाइसेंस फीस 12 हजार रुपए और जमानत राशि के लिए 51 हजार रुपए देने होंगे। कानून का दुरुपयोग न हो इसमें उन्हीं लोगों को अनुमति दी जाएगी जो आयकर देने के पात्र हैं। वर्ष 2021-22 के लिए विदेशी शराब, बीयर और शराब के अग्रिम भंडारण की अनुमति 15 फरवरी से दी जाएगी।
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