छठ में घर जाते समय खो या फट जाए टिकट तो लगेगा जुर्माना? जानें क्या कहते हैं रेलवे के नियम
Indian Railway Ticket Rules: दिवाली और छठ के अवसर पर हजारों यात्री ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी यात्री का टिकट खो जाए या फट जाए तो आप क्या करेंगे। आइए जानते हैं कि आप इस समस्या का निदान आप कैसे आ सकते हैं…
Indian Railway Ticket Rules: नवंबर में दिवाली और छठ (Chhath Puja 2024) का त्योहार है। छठ मुख्य रूप से यूपी और बिहार में मनाया जाता है। प्रदेश के वो लोग जो नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में रहते हैं, छठ में घर जाना चाहते हैं। फिलहाल, ट्रेनों का हाल यह है कि टिकट विंडो खुलते ही सीट फुल हो जा रही है। ऐसे में रेलवे ने यूपी-बिहार जाने वाले यात्रियों की सहूलियत के लिए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। ऐसे में कई लोग ऐसे भी हैं जो स्टेशन से टिकट लेकर ट्रेन में यात्रा करते हैं। अगर दिवाली-छठ की भारी भीड़ में आपकी टिकट खो जाए या किसी तरह से फट जाए तो आपको क्या करना चाहिए?
टिकट का गुम होना (Train Ticket Lost) अकसर यात्रियों के लिए परेशानी की बात बन जाती है। रेलवे नियमों की जानकारी ना होने की वजह से यात्री इस सोच में पड़ जाता है कि वह ट्रेन में यात्रा कर सकता है या नहीं। अगर वह पहले से ही ट्रेन में सवार है तो क्या अब उसे जुर्माना देना होगा? आइए जानते हैं कि ऐसे मामले में रेलवे के नियम क्या कहते हैं…
अगर सफर के दौरान ट्रेन टिकट खो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप डुप्लिकेट रेल टिकट (Duplicate Rail Ticket) से आसानी से यात्रा कर सकते हैं। अलग-अलग श्रेणी के लिए डुप्लीकेट टिकट बनवाने के नियम और फीस अलग-अलग हैं। यात्री अपना डुप्लीकेट टिकट ट्रेन में टीटीई के पास जाकर बनवा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका टिकट यात्रा से पहले गुम गया है तो आप टिकट काउंटर पर जाकर भी डुप्लीकेट टिकट प्राप्त कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट indianrail.gov.in के मुताबिक, डुप्लीकेट टिकट बनवाने के लिए कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर आप सेकेंड और स्लीपर क्लास की डुप्लीकेट टिकट बनवाना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए का भुगतान करना होगा। इससे ऊपर की श्रेणी के टिकट के लिए आपको 100 रुपए फीस देनी होगी। अगर रिजर्वेशन चार्ट बन गया है और उसके बाद टिकट गुम हुआ है तो आपको किराए का 50 फीसदी भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपने डुप्लीकेट टिकट ले लिया है और इसके बाद आपका खोया ओरिजिनल टिकट मिल जाता है तो रेलवे काउंटर से डुप्लीकेट टिकट के लिए दिए पैसे वापस ले सकते हैं।
अगर आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और आपका टिकट कंफर्म होने के बाद फट गया है तो आपको डुप्लीकेट टिकट लेने के लिए किराए का 25 फीसदी भुगतान करना होगा। हालांकि, वेटिंग लिस्ट की टिकट फटने या गुम होने पर आपको डुप्लीकेट टिकट बनवाने की जरुरत नहीं है।
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