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लखनऊ

गाड़ी में इस तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, लेट होने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर निर्देश जारी किए हैं

लखनऊFeb 01, 2021 / 09:58 am

Karishma Lalwani

गाड़ी में इस तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, जानें कैसे करें आवेदन

गाड़ी में इस तारीख तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य, जानें कैसे करें आवेदन

लखनऊ. वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश की योगी सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर निर्देश जारी किए हैं। हालांकि, कुछ लोगों को नंबर प्लेट लगवाने में परेशानी हो रही है। इसको देखते हुए यूपी शासन ने आवश्यक दिशा निर्देश तय किए हैं और एचएसआरपी की आखिरी तारीख की घोषणा भी की है। अगर एक तय सीमा के अंदर एचएसआरपी नहीं लगवाया गया, तो संबंधित व्यक्ति को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
एक अप्रैल, 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर एचएसआरपी लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही कलर कोडेड स्टीकर भी बाइक और कार पर लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत सबसे पहले सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए 15 अप्रैल तक समय सारिणी तय की गई है। वहीं, निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारिखों तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है।
नंबर प्लेट न लगवाने पर लगेगा जुर्माना

आखिरी तारीख तक वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। राजधानी लखनऊ आरटीओ प्रशासन में आरपी द्विवेदी ने बताया कि वाहनों पर लगे एचएसआरपी निर्धारित मानक पर नहीं होने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके एचएसआरपी लगवाना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अंतिम तारीख

प्रदेश में पंजीकृत सभी व्यावसायिक वाहनों के लिए 15 अप्रैल तक का समय तय किया गया है।प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 0 और 1 आता है, उनके लिए समय सारिणी 15 अप्रैल, 2021 तक रखी गई है। इसी तरह जिन पंजीकृत निजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन के अंत में 2 व 3 आता है उनकी भी रजिस्ट्रेशन प्लेट की टाइमलाइन 15 अक्टूबर, 2021 तय की गई है। वहीं, प्रदेश के सभी जिलों में पंजीकृत निजी वाहन जिनके रजिस्ट्रेशन के अंत में 4, 5, 7, 8 और 9 आता है उनके लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का समय 15 अप्रैल, 2022 किया गया है।
ऐसे करें आवेदन

– हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए वेबसाइट सियाम की वेबसाइट पर क्लिक करें।

– ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें।

– वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य व संबंधित जनपद का नाम का चुनें।
– आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
– हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें।

– इसके बाद वाहन के प्रकार व वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें।

– इसके बाद आपसे वाहन के ईंधन के प्रकार पूछा जाएगा, उस पर क्लिक करें।
– पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें।

– डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें।

– डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें।

– प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।
– डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी। इसके बाद अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि व समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।
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