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लखनऊ

सड़क पर थूका तो देना होगा भारी जुर्माना, चालान से वसूला गया 85.57 करोड़ रुपए

Heavy fine on spitting in UP. कफ्र्यू और लॉकडाउन के उल्लंघन पर 53 लाख 67 हजार का चालान. लखनऊ में पांच जून तक धारा 144 लागू, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई.

लखनऊMay 07, 2021 / 07:18 pm

Abhishek Gupta

Penalty on spitting

Penalty on spitting

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. Heavy fine on spitting in UP. उप्र के बढ़ते कोराना (Coronavirus in UP) को नियंत्रित करने के लिए लगाए गये कर्फ्यू और लॉकडाउन से प्रदेश सरकार को 85.57 करोड़ की आय हुई है। इस बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर मास्क न लगाने और सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करने जैसे मामलों में भी जुर्माना वसूला जा रहा है। जिले को कोषागार कार्यालय जुर्माने की राशि से लबालब हैं। जनता का कहना है कि सरकार को चाहिए कि वह जुर्माने के रूप में वसूली गयी राशि कोविड नियंत्रण पर ही खर्च करे। इससे मास्क और अन्य सामग्री बांटे।
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कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करने पर सरकार सख्त है। कोरोना की सेकंड वेव में यूपी पुलिस ने नियम को दरकिनार कर बेवजह सड़कों पर निकलने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 53 लाख 67 हजार 238 के चालान किए गए हैं। इन चालानों से 85 करोड़ 57 लाख 17 हजार 229 रुपये वसूले गए हैं।
इस तरह जुर्माना वसूली-
2020 में जब कोरोना वायरस की पहले वेव में लॉकडाउन लगा था, तब बाइक पर दो या तीन सवारी को महामारी एक्ट के उल्लंघन में जोड़कर जुर्माना वसूला जाता था। कार में भी तीन सवारी होने पर जुर्माने के लिए जिम्मेदार माना जाता था। इस बार सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से लेकर मास्क न लगाने और सार्वजनिक भीड़ इकट्ठा करने जैसे मामलों में भी जुर्माना वसूला जा रहा है।
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प्रावधान को न मानने वालों पर सख्ती
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तमाम पाबंदियों को सख्ती से लगाया गया है और प्रावधानों को न मानने वाले लोगों का चालान काट कर उनसे जुर्माना वसूला गया है, जिसे सरकार के कोषागार में जमा कराया जाता है।
पांच जून तक धारा 144 लागूृ-
राजधानी लखनऊ में पांच जून तक धारा 144 लागू कर दी गई है। संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया ने 7 मई को अलविदा की नमाज, 9 मई को लोक नायक महाराणा प्रताप जयंती, 14 मई को ईद-उल-फितर व परशुराम जयंती, 26 मई को बुद्ध पूर्णिमा और एक जून को बड़ा मंगल पर शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लखनऊ में पांच जून तक के लिए धारा 144 लागू की है। इसलिए सामाजिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम और अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबंधों के अधीन होगी। कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्तों की अनुमति के बिना न तो जुलूस निकालेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान या कार्यक्रम में शरीक होगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
रात 10 से सुबह 6 तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी रहेगी। इसके पहले लाउडस्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण), नियम-2000 संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा-188 के तहत कार्रवाई होगी।

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